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Ambala News: धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले का आरोपी बरी
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनसुख गर्ग की अदालत ने महेश नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में कमरा किराये पर लेकर धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले की सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी के बेटे और सह-आरोपी आशीष शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला मुख्य गवाहों के मुकर जाने के बाद सुनाया है। यह पूरा मामला जुलाई 2023 का है।
महेश नगर स्थित होटल पाम के मैनेजर सुनील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि संजय शर्मा नामक व्यक्ति ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से मिलने-जुलने के लिए 20 जून 2023 को होटल का कमरा नंबर 201 किराए पर लिया था। आरोप था कि होटल के कमरे के किराये और खाने-पीने के बिल के रूप में 80,000 रुपये बकाया हो गए। जब होटल के कर्मचारियों ने बकाया राशि की मांग की, तो आरोपियों ने न केवल भुगतान करने से इनकार कर दिया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए गए, लेकिन मुख्य शिकायतकर्ता और अन्य गवाह अदालत में अपने बयानों से पलट गए और गवाही देने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जब मुख्य गवाह ही अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं करते और आरोपियों की पहचान से इनकार कर देते हैं, तो अपराध साबित करना संभव नहीं रहता। इसलिए अदालत ने आशीष शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं, इस मामले का दूसरा आरोपी संजय शर्मा पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, जिसकी फाइल को रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया है।
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अंबाला। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनसुख गर्ग की अदालत ने महेश नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में कमरा किराये पर लेकर धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले की सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी के बेटे और सह-आरोपी आशीष शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला मुख्य गवाहों के मुकर जाने के बाद सुनाया है। यह पूरा मामला जुलाई 2023 का है।
महेश नगर स्थित होटल पाम के मैनेजर सुनील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि संजय शर्मा नामक व्यक्ति ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से मिलने-जुलने के लिए 20 जून 2023 को होटल का कमरा नंबर 201 किराए पर लिया था। आरोप था कि होटल के कमरे के किराये और खाने-पीने के बिल के रूप में 80,000 रुपये बकाया हो गए। जब होटल के कर्मचारियों ने बकाया राशि की मांग की, तो आरोपियों ने न केवल भुगतान करने से इनकार कर दिया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए गए, लेकिन मुख्य शिकायतकर्ता और अन्य गवाह अदालत में अपने बयानों से पलट गए और गवाही देने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जब मुख्य गवाह ही अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं करते और आरोपियों की पहचान से इनकार कर देते हैं, तो अपराध साबित करना संभव नहीं रहता। इसलिए अदालत ने आशीष शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं, इस मामले का दूसरा आरोपी संजय शर्मा पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, जिसकी फाइल को रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया है।
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