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Ambala News: पिरामिड होटल के बाहर बाउंसर पर फायरिंग मामले में आरोपी बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:20 AM IST
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Accused acquitted in case involving firing at a bouncer outside Pyramid Hotel
अंबाला सिटी। अंबाला कैंट में पिरामिड होटल के बाहर बाउंसिंग करने वाले सतपाल सिंह पर साल 2018 में हुए जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में अंबाला की अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने मुख्य आरोपी सतेंद्र राणा को साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के मुकर जाने के कारण बरी कर दिया है। इस मामले में सह-आरोपियों को पहले ही 28 नवंबर 2024 को बरी किया जा चुका था।
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शिकायतकर्ता सतपाल सिंह ने अंबाला छावनी थाने में दी गई शिकायत में बताया था कि वह पिरामिड होटल में बतौर बाउंसर काम करता है। 12 अप्रैल 2018 को शाम करीब पांच बजे होटल के पास कुछ युवकों से विवाद हुआ था। इसके बाद रात करीब आठ बजे जब वह होटल के बाहर ड्यूटी दे रहा था, तब अंबाला क्लब की तरफ से 8-10 लड़के डंडे, रॉड और पिस्तौल लेकर आए और उस पर हमला कर दिया। आरोप था कि सफेद टी-शर्ट और कैप पहने एक युवक ने जान से मारने की नीयत से उस पर कई गोलियां चलाईं, जो उसके पैरों और हाथ पर लगीं। पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाह पेश किए गए, लेकिन मुख्य पीड़ित/शिकायतकर्ता सतपाल सिंह और चश्मदीद गवाहों परमजीत सिंह, अमरिंदर सिंह और पवन कुमार ने अदालत में बयान दिया कि आरोपी वे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने उन पर हमला किया था।ब्यूरो
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