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एक्सीडेंट क्लेम में पीड़ितों को 13.80 लाख का मुआवजा

Sat, 09 Nov 2013 04:41 PM IST
अंबाला
अंबाला Updated Sat, 09 Nov 2013 04:41 PM IST
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Accident victims gets 13.80 lakhs claim
अंबाला जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार को लगाई गई प्री-लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम संबंधित सात मामलों को निपटाते हुए पीड़ित परिवारों को 13.80 लाख रुपये की राशि क्लेम के रूप में देने का फैसला किया।
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 जिला और सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरनाम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में 35 मामले सुनवाई के लिए आए, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से तीन मामलों का निपटारा किया गया और 5.40 लाख रुपये की राशि क्लेम के रूप में निर्धारित की गई।
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 इसी प्रकार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के न्यायालय में सुनवाई के लिए आए 40 मामलों में से तीन मामलों सुलझाते हुए 8.20 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में देने का निर्णय लिया।
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 अतिरिक्त न्यायाधीश अमरजीत सिंह की कोर्ट में लंबित 47 मामलों में से एक का निपटारा किया गया और 20 हजार रुपये की राशि क्लेम मे देने के आदेश दिए गए। जबकि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनम सुनेजा के न्यायालय में लंबित 50 मामलों में किसी का भी निपटान नहीं हो पाया।
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