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Ambala News: कंपनी पर आठ हजार का जुर्माना

Mon, 22 Dec 2025 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Mon, 22 Dec 2025 12:19 AM IST
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A fine of eight thousand rupees was imposed on the company.
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता को खराब एयर फ्रायर बेचने और सेवा में कोताही बरतने पर ग्रीन इंडस्ट्रीज और इनोवेटिव टेक्नोलॉजिस को कड़ी फटकार लगाई है।
आयोग ने कंपनी को उत्पाद की पूरी कीमत को पांच प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने और मानसिक उत्पीड़न व मुकदमे के खर्च के लिए आठ हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। अंबाला छावनी के अमरपुरी निवासी अविरल सोनी ने 18 अप्रैल 2023 को अमेजन के माध्यम से ग्रीन इंडस्ट्रीज से 8,336 रुपये में एक आइबेल एयर फ्रायर खरीदा था।
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उत्पाद मिलने पर पता चला कि उसकी लाइट काम नहीं कर रही थी, इससे खाना पकने का पता नहीं चल पाता था। शिकायतकर्ता ने जब सर्विस सेंटर (इनोवेटिव टेक्नोलॉजिस) और कंपनी से संपर्क किया तो उसे केवल आश्वासन मिला, लेकिन न तो पुर्जा बदला गया और न ही उत्पाद ठीक किया गया।
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उपभोक्ता आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान विपक्षी कंपनियां पेश नहीं हुईं, इस कारण 5 जून 2024 को एकतरफा फैसला करते हुए कंपनी को दोषी घोषित कर दिया गया। आयोग ने माना कि कंपनियों ने खराब उत्पाद बेचकर न केवल उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की बल्कि सेवा में भी गंभीर कमी छोड़ी है।
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