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मारपीट के मामले में 1
Updated Thu, 12 Jul 2018 01:32 AM IST
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धारा 325 में सुनाई एक साल व 323 में छह महीने की सजा, जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। जनवरी 2018 में दर्ज हुए मारपीट के मामले में जेएमआई पवन कुमार की अदालत ने 18 आरोपियों को सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट एससी जायसवाल पेश हुए।
उल्लेखनीय है कि जनवरी 2018 में गांव बीहटा में दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया था। हमले में परिवार के कई लोग घायल हुए थे, जबकि साहा पुलिस ने पीड़ित शिवराम की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। इसी के बाद मामला कोर्ट में चला। शिकायतकर्ता की ओर से वकील एससी जायसवाल ने पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद इस मामले के 18 आरोपियों को सजा सुनाई है। एडवोकेट जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को धारा 325 में एक साल की सजा तथा धारा 323 में छह महीने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पांच सौ रुपये जुर्माना के अलावा हर आरोपी पर 700-700 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यह सजाएं एक साथ चलेंगी।
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धारा 325 में सुनाई एक साल व 323 में छह महीने की सजा, जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। जनवरी 2018 में दर्ज हुए मारपीट के मामले में जेएमआई पवन कुमार की अदालत ने 18 आरोपियों को सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट एससी जायसवाल पेश हुए।
उल्लेखनीय है कि जनवरी 2018 में गांव बीहटा में दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया था। हमले में परिवार के कई लोग घायल हुए थे, जबकि साहा पुलिस ने पीड़ित शिवराम की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। इसी के बाद मामला कोर्ट में चला। शिकायतकर्ता की ओर से वकील एससी जायसवाल ने पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद इस मामले के 18 आरोपियों को सजा सुनाई है। एडवोकेट जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को धारा 325 में एक साल की सजा तथा धारा 323 में छह महीने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पांच सौ रुपये जुर्माना के अलावा हर आरोपी पर 700-700 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यह सजाएं एक साथ चलेंगी।
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