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शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत दाखिले का कार्यक्रम किया जारी

Sat, 24 Feb 2018 01:08 AM IST
Updated Sat, 24 Feb 2018 01:08 AM IST
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शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत दाखिले का कार्यक्रम किया जारी
शिक्षा विभाग ने नियम 134-ए के तहत दाखिला कार्यक्रम किया जारी, 28 तक करें आवेदन
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
शिक्षा विभाग द्वारा नियम 134-ए के तहत सत्र 2018-19 के लिए आर्थिक तौर पर कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए दाखिला कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस नियम के तहत कक्षा एक के लिए आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावक 28 फरवरी तक आवेदन जमा करवा कते हैं। प्राथमिकता के आधार पर पहले राजकीय विद्यालयों में इसके बाद राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में एक से 15 मार्च तक फॉर्म भेजे जाएंगे। कक्षा 2 से 8वीं तक के आवेदन 20 मार्च से 10 अप्रैल तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में जमा करवाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त होने वाले आवेदनों में से योग्य प्रार्थियों की सूची 12 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी और आंकलन परीक्षा 15 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 18 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में खंड स्तर पर 19 अप्रैल को ड्रा निकाला जाएगा और शेष सीटों के लिए दूसरा ड्रॉ एक मई को निकाला जाएगा। ड्रा में सफल घोषित विद्यार्थी 2 मई से 5 मई तक स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। इसके उपरांत रिक्त सीटों पर 12 मई को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा दाखिले के लिए चयन किया जाएगा।
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