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Ambala News: दस माह की बच्ची से यौन शोषण सात साल कैद, 20 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 03 Mar 2025 01:47 AM IST
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10 month old girl sexually abused, 7 years imprisonment, 20 thousand rupees fine
अंबाला सिटी। अंबाला शहर के एक इलाके में रहने वाली 10 साल की मासूम के साथ छेड़खानी करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीय मनपाल रमावत की कोर्ट में आरोपी जसविंदर को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दरअसल 24 नवंबर 2023 को अंबाला शहर थाने में पीड़िता ने शिकायत देते हुए बताया कि उसकी 10 माह की बेटी है। जिसे उसके ससुर रोजाना घुमाने के लिए ले जाते थे। 24 नवंबर को एक चाय की दुकान पर बेटी के साथ बैठे थे। इसी दौरान पंजाब के मानसा जिला के गांव कानगाढ़ निवासी जसविंदर सिंह भी पहुंच गया। जोकि ससुर के हाथों से खिलाने के बहाने बेटी को पास के एक खंडहर में ले गया। इस दौरान पड़ोसन के बच्चों ने बेटी के साथ यौन शोषण होते हुए देख लिया। इसके बाद उन्होंने मां को बता दिया। इसके बाद पड़ोसन आई और उसने दोषी जसविंदर के लात मारकर बच्ची को छीन लिया। इसके बाद पड़ोसन ने पूरी घटना पीड़ित बच्ची की मां को बताई।
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सभी अंबाला शहर में चौकी नंबर चार में आरोपी के खिलाफ शिकायत देकर आए। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में पड़ोसी के बच्चों को भी गवाह बनाया गया था।
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