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Gorakhpur News: महुलिया में महिला की हत्या, पति और सास को आजीवन कारावास

Sat, 07 Mar 2026 02:14 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2026 02:14 AM IST
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Woman murdered in Mahulia, husband and mother-in-law sentenced to life imprisonment
- अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
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गोरखपुर। बेलघाट थाना क्षेत्र के महुलिया निवासी जीतू यादव उर्फ जितेंद्र यादव और उनकी मां साधना देवी को महिला पिंकी (पत्नी) की हत्या का दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि अर्थदंड नहीं भरा गया तो उन्हें छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह ने बताया कि वादी विनोद कुमार यादव, उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के गोपलापुर के निवासी हैं। उनकी बहन पिंकी यादव की शादी 26 अप्रैल 2018 को जीतू यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पिंकी यादव को पति और सास की ओर से अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता रहा। 18 अक्तूबर 2019 को पिंकी यादव मायके से ससुराल महुलिया वापस गईं। अगले दिन 19 अक्तूबर 2019 को सुबह वादी को ससुराल के लोगों ने सूचना दी कि उनकी बहन की मौत हो गई है। जब वादी वहां पहुंचे तो उनकी बहन की लाश पड़ी थी।
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