{"_id":"606989da5b220241142bd71b","slug":"up-panchayat-election-2021-election-expenses-report-by-district-level-committee","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी पंचायत चुनाव 2021: अब जोड़े जाएंगे चुनावी खर्च, जिला स्तरीय कमेटी रखेगी नजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी पंचायत चुनाव 2021: अब जोड़े जाएंगे चुनावी खर्च, जिला स्तरीय कमेटी रखेगी नजर
Sun, 04 Apr 2021 03:11 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sun, 04 Apr 2021 03:11 PM IST
विज्ञापन
पंचायत चुनाव।
- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नामांकन के साथ ही संबंधित प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर जिला एवं तहसील स्तरीय कमेटी ने नजर रखना शुरू कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा तथा प्रधान के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा।
विज्ञापन
डीएम ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी में जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, सीडीओ सदस्य तथा मुख्य कोषाधिकारी सदस्य/सचिव के रूप में नामित किए गए हैं। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा उसका लेखा जोखा तैयार होगा।
विज्ञापन
जिला पंचायत अध्यक्ष सर्वाधिक चार लाख, ब्लॉक प्रमुख दो लाख, जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख तो क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान 75-75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव संपन्न होने के तीन महीने के भीतर सभी को चुनाव खर्च का ब्योरा देना होगा। निगरानी के लिए व्यय प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे।
विज्ञापन
चुनाव से संबंधित खर्च के लिए संबंधित प्रत्याशी को एक अलग से खाता खोलना पड़ेगा जिसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर के साथ ही जिला एवं तहसील कमेटी को देनी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए बैंक खाता नहीं खोलना पड़ेगा।