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Gorakhpur News: नकली नोट मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
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गोरखपुर। नकली नोट रखने के पुराने मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। वर्ष 2009 में थाना पिपराइच पर दर्ज नकली नोट प्रकरण में अदालत ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 में नकली नोट रखने के आरोप में थाना पिपराइच पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रकरण में अब्दुल सलाम, निवासी शिवपुर करनहवा, थाना कैंपियरगंज तथा फूलचंद निषाद, निवासी लोहरपुरवा, थाना कैंपियरगंज नामजद किए गए थे। पुलिस ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दोनों को नकली नोट रखने के अपराध में दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ब्यूरो
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जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 में नकली नोट रखने के आरोप में थाना पिपराइच पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रकरण में अब्दुल सलाम, निवासी शिवपुर करनहवा, थाना कैंपियरगंज तथा फूलचंद निषाद, निवासी लोहरपुरवा, थाना कैंपियरगंज नामजद किए गए थे। पुलिस ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दोनों को नकली नोट रखने के अपराध में दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ब्यूरो
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