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गोरखपुर: गोलघर में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करना महंगा पड़ा, 20 हजार वसूला गया जुर्माना

Wed, 24 Nov 2021 01:32 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 24 Nov 2021 01:32 PM IST
सार

सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर यातायात विभाग ने 40 वाहनों का ई-चालान किया। वहीं नगर निगम की कार्रवाई दो-तीन दिन बाद शुरू होगी।

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Traffic department e-challaned 40 vehicles for parked on roadside in Gorakhpur Golghar
अभियान चलाकर गोलघर की सड़कों से गाड़ियां हटाई गईं। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर शहर के गोलघर इलाके में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करना कई लोगों को काफी मंहगा पड़ा। यातायात विभाग ने नो पार्किंग जोन में दो पहिया और चार पहिया गाड़ियां खड़ी करने वालों से 500-500 रुपये की दर से कुल 20 हजार रुपये ई-चालान के जरिए वसूला। आने वाले दो-तीन दिनों में नगर निगम की ओर से अभियान चलाकर जुर्माना वसूलने का काम शुरू किया जाएगा।
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दरअसल, नगर निगम की ओर से शास्त्री चौराहे से लेकर गोलघर काली मंदिर तक नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। यह व्यवस्था 23 नवंबर से लागू कर दी गई है, लेकिन पहले दिन इसका कोई असर नहीं दिखा। पूरे गोलघर इलाके में न सिर्फ दोपहिया, बल्कि चार पहिया वाहन सड़क किनारे खड़े रहे। काफी संख्या में ठेले-खोमचे वाले भी अड्डा जमाए रखे। हालांकि, नगर निगम और यातायात विभाग की ओर से संयुक्त अभियान चलाया गया।
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इस दौरान 40 गाड़ियों का ई-चालान करके 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। दो पहिया और चार पहिया सभी गाड़ियों पर यातायात विभाग ने 500-500 रुपये ई-चालान जारी कर वसूला। नगर आयुक्त अविनाश सिंह के निर्देश पर नगर निगम इंफोर्समेट टीम के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह एवं इंफोर्समेंट टीम और यातायात ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनोद सिंह द्वारा गोलघर काली मंदिर से लेकर शास्त्री चौक तक रोड के किनारे दोनों तरफ लगे अवैध गाड़ियों को हटाया गया।
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कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि स्थायी दुकानों के सामने रखे जाने वाली सामग्रियों और सड़क के किनारे लगाये जाने वाले ठेला, खोमचा एवं अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान जारी रहेगा।


500 और 2000 रुपये जुर्माने का है प्रावधान
नगर निगम की ओर से नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी पाए जाने पर दो पहिया वाहनों से 500 रुपये और चार पहिया वाहनों से 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माना वसूलने के लिए ट्रिनिटी नामक एजेंसी के साथ नगर निगम ने करार किया है।
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