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Gorakhpur News: मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया समझाई गई

Wed, 28 Oct 2026 03:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 03:09 AM IST
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The process for adding, removing, and amending names in the electoral roll was explained.
अमर उजाला ब्यूरो
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गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य को शुद्धता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए सदर तहसील सभागार में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ज्ञान प्रताप सिंह और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने प्रशिक्षण में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और दर्ज विवरणों में संशोधन करने की प्रक्रिया विस्तार से समझाई।

अधिकारियों ने कहा कि सदर विधानसभा के बूथ संख्या 183 से 283 तक के बीएलओ को प्रत्येक आवेदन को सावधानीपूर्वक भरवाने, संबंधित जानकारी की जांच करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की जरूरत है। फार्म भरवाते समय आवेदक के विवरणों को ध्यान से जांचने, आवश्यक कॉलम खाली न छोड़ने और दस्तावेज से जानकारी का मिलान करने को कहा गया।
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आवेदन जमा होने के बाद उसकी स्थिति के संबंध में मतदाता को उचित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बीएलओ को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने मतदान केंद्रों के क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क कर पुनरीक्षण अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें तथा नाम, पता या अन्य विवरणों में त्रुटि होने पर सही फार्म भरवाने में मदद करें।
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फार्म-6, 7 और 8 भरने की प्रक्रिया
प्रशिक्षण में फार्म-6 के माध्यम से नए मतदाता का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझाई गई। इसमें सही विवरण दर्ज कराने और पहचान व आयु संबंधी दस्तावेज की जांच पर जोर दिया गया। फार्म-7 के संबंध में नाम हटाने और आपत्ति दर्ज कराने के नियम बताए गए, जिसमें तथ्यों का सत्यापन आवश्यक है। मौखिक जानकारी पर कार्रवाई न करने को कहा गया। फार्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में संशोधन और निवास स्थानांतरण की प्रक्रिया समझाई गई।
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