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Gorakhpur News: जिसके प्रेम में घर छोड़ा, वह शादी से पहले मोबाइल बंद कर हो गया लापता
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गोरखपुर। प्रेम प्रसंग के बाद शादी के इरादे से घर छोड़कर निकली एक युवती की दुर्दशा की कहानी अब पुलिस चौकी से लेकर मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल तक पहुंच गई है। उसे अब तक हर जगह से सिर्फ कानून की सीमाओं का हवाला ही मिला है। युवती का आरोप है कि जिस युवक के भरोसे उसने परिवार से बगावत की, वही शादी से पहले मोबाइल बंद कर अचानक लापता हो गया है। उसने संपर्क पूरी तरह तोड़ लिया है।
मामला चौरीचौरा इलाके का है। पीड़िता के अनुसार, उसका और युवक का लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच शादी को लेकर सहमति बनी थी और युवक ने परिवार की रजामंदी न होने के बावजूद विवाह करने का भरोसा दिया था। इसी भरोसे में युवती ने घर छोड़ दिया। आरोप है कि जब शादी की तैयारी शुरू हुई तो युवक का मोबाइल फोन अचानक बंद हो गया और वह संपर्क से बाहर हो गया।
खुद को ठगा और असहाय महसूस कर रही युवती पहले स्थानीय पुलिस चौकी पहुंची और युवक से शादी कराने की मांग की। पुलिस ने युवती को स्पष्ट रूप से बताया कि वह किसी की शादी कराने के लिए बाध्य नहीं है। थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा का कहना था कि यदि धोखाधड़ी, उत्पीड़न या किसी आपराधिक कृत्य से जुड़ा लिखित आरोप है तो तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा सकती है।
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पुलिस से संतुष्ट न होने पर युवती ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां से भी उसे यही जवाब मिला कि कानून के तहत शादी कराना संभव नहीं है। प्रशासन की ओर से कहा गया कि यदि युवक की ओर से धोखा दिया गया है तो संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है।
एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र का कहना है कि युवती बालिग है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यदि वह लिखित तहरीर देती है और उसमें धोखाधड़ी या शोषण के स्पष्ट तथ्य सामने आते हैं तो जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवती की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।
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मामला चौरीचौरा इलाके का है। पीड़िता के अनुसार, उसका और युवक का लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच शादी को लेकर सहमति बनी थी और युवक ने परिवार की रजामंदी न होने के बावजूद विवाह करने का भरोसा दिया था। इसी भरोसे में युवती ने घर छोड़ दिया। आरोप है कि जब शादी की तैयारी शुरू हुई तो युवक का मोबाइल फोन अचानक बंद हो गया और वह संपर्क से बाहर हो गया।
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खुद को ठगा और असहाय महसूस कर रही युवती पहले स्थानीय पुलिस चौकी पहुंची और युवक से शादी कराने की मांग की। पुलिस ने युवती को स्पष्ट रूप से बताया कि वह किसी की शादी कराने के लिए बाध्य नहीं है। थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा का कहना था कि यदि धोखाधड़ी, उत्पीड़न या किसी आपराधिक कृत्य से जुड़ा लिखित आरोप है तो तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा सकती है।
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पुलिस से संतुष्ट न होने पर युवती ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां से भी उसे यही जवाब मिला कि कानून के तहत शादी कराना संभव नहीं है। प्रशासन की ओर से कहा गया कि यदि युवक की ओर से धोखा दिया गया है तो संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है।
एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र का कहना है कि युवती बालिग है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यदि वह लिखित तहरीर देती है और उसमें धोखाधड़ी या शोषण के स्पष्ट तथ्य सामने आते हैं तो जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवती की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।