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Gorakhpur News: 19 माह के मासूम की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 25 Dec 2025 12:56 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Dec 2025 12:56 AM IST
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The man convicted of murdering a 19-month-old child has been sentenced to life imprisonment.
गोरखपुर। जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के मोहनाग बड़ा टोला निवासी अशोक उर्फ अलेक्शन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वादिनी सिमरन, कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के मोहनाग बड़ा टोला की निवासी है। घटना 26 जनवरी 2024 की है, जब दोपहर करीब दो बजे गांव का ही रहने वाला अशोक उर्फ अलेक्शन पुरानी रंजिश में वादिनी के घर पहुंचा। अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त ने वादिनी के 19 माह के इकलौते पुत्र आदर्श को निशाना बनाया। उसने बच्चे का पैर पकड़कर उसे आरसीसी खड़ंजे पर कई बार पटका, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे अभियुक्त का अपराध सिद्ध हो सका।
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न्यायालय ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए कहा कि एक मासूम की नृशंस हत्या समाज को झकझोरने वाली है। साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। ब्यूरो
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