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Gorakhpur News: 41 लाख की ठगी मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Tue, 16 Dec 2025 12:49 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 12:49 AM IST
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The accused's bail has been rejected in the Rs 41 lakh fraud case.
- फर्जी दस्तावेजों के जरिये खाते से निकाली गई थी बड़ी रकम
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- चेकबुक चोरी कर फर्जी हस्ताक्षर से की गई थी निकासी, अपराध की गंभीरता देखते हुए अदालत का सख्त रुख
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। फर्जी दस्तावेज तैयार कर 41 लाख रुपये हड़पने के मामले में जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर निवासी आरोपी देवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इन्कार कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वादी बाबूराम प्रसाद, शाहपुर थाना क्षेत्र के भोलाजी पुरम खरैया पोखरा के पास बशारतपुर का निवासी है। वादी ने गीडा सेक्टर-13 में ए-1 लाइफ मेडिको के नाम से केनुला फैक्टरी स्थापित की थी। फैक्ट्री में गुफरान आलम सेल्समैन के रूप में कार्यरत था, जबकि देवेंद्र सिंह वादी के यहां ड्राइवर के पद पर तैनात था।
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अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत वादी की एसबीआई की चेकबुक चोरी कर ली। इसके बाद चेकों पर वादी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक खाते से अलग-अलग तिथियों में कुल 41 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली। जब वादी को खाते से बड़ी रकम निकाले जाने की जानकारी हुई तो उसने बैंक से संपर्क किया, जहां जांच के बाद फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और अमानत में खयानत जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में जमानत का कड़ा विरोध किया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें बड़ी धनराशि की ठगी की गई है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा। इसी आधार पर देवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है, जबकि पुलिस अन्य सह-आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
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