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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The accused was sentenced to seven and a half years in prison for culpable homicide not amounting to murder.

Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या के जुर्म में आरोपी को साढ़े सात साल की सजा

Fri, 14 Nov 2025 01:41 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 14 Nov 2025 01:41 AM IST
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The accused was sentenced to seven and a half years in prison for culpable homicide not amounting to murder.
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या के जुर्म में शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर निवासी राजेश्वर शर्मा को कोर्ट ने सात वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 25 फरवरी 2018 की रात करीब 3 बजे की है। उस रात वादी के भाई राजेश्वर शर्मा और उसकी पत्नी आरती देवी के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर कहासुनी हो रही थी। विवाद के दौरान वहां मौजूद वादी की पत्नी रिंकी देवी ने बीच-बचाव की कोशिश की। इसी दौरान राजेश्वर शर्मा ने गुस्से में रिंकी देवी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी रिंकी देवी को परिजन तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शाहपुर थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों के बयान दर्ज कराए।
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सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, लेकिन उसकी हरकत से महिला की जान चली गई, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। अदालत ने आरोपी को सात साल छह माह की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर आरोपी को अतिरिक्त छह माह की कैद भुगतनी होगी।
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