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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Testimony of the second witness begins in the case involving the abduction, rape, and murder of a minor girl.

Gorakhpur News: बालिका अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले में दूसरे साक्षी की गवाही शुरू

Sun, 06 Sep 2026 02:34 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:34 AM IST
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Testimony of the second witness begins in the case involving the abduction, rape, and murder of a minor girl.
गोरखपुर। कोतवाली क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश शमीम अहमद अंसारी की अदालत में दूसरे साक्षी की गवाही शुरू हुई। विशेष लोक अभियोजक राम मिलन सिंह ने साक्षी का मुख्य बयान दर्ज कराया। इसके बाद बचाव पक्ष ने जिरह शुरू की। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए सात सितंबर 2026 की तारीख तय की है।
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बचाव पक्ष की ओर से चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल बृजेश सिंह और एडिशनल चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल भगत गौड़ ने साक्षी से जिरह की। अगली तारीख पर इसी साक्षी से जिरह आगे बढ़ेगी। मृतका की बहन की ओर से प्राइवेट अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी भी अभियोजन पक्ष के साथ मौजूद रहे।
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अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई की रात बालिका अपनी बड़ी बहन को खाना देने जिला अस्पताल गई थी। आरोप है कि वहीं डायल-112 में तैनात रहे अभिषेक यादव उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। 30 जुलाई को बालिका का शव चिउटहा में रोहिन नदी के पास मिला था। पुलिस ने जांच के दौरान अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया था। पोस्टमार्टम और विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और हत्या की धाराएं बढ़ाई गई थीं। घटना के बाद आरोपी को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
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