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गोरखपुर: गैर इरादतन हत्या में दस साल की कैद, 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Wed, 12 Oct 2022 12:24 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 12 Oct 2022 12:24 PM IST
सार

रामप्रीत ने भूसा बाहर करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। रामप्रीत ने परिजनों के साथ मिलकर लाठी डंडे हमला कर दिया। डंडे से ही रामबेलास के सिर पर वार किया गया। इससे रामबेलास को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान मौत हो गई।

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Ten years in prison for culpable homicide in gorakhpur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने मंगलवार को हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम अहिरौली निवासी रामप्रीत निषाद को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर रामप्रीत को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादिनी मनीषा निषाद हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम अहिरौली की निवासी हैं। 14 जून 2018 की रात लगभग 9:30 बजे वादिनी के चाचा रामबेलास ने अपने बड़े भाई रामप्रीत से अपने कमरे से भूसा निकाल कर बाहर रखने को कहा।
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रामप्रीत ने भूसा बाहर करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। रामप्रीत ने परिजनों के साथ मिलकर लाठी डंडे हमला कर दिया। डंडे से ही रामबेलास के सिर पर वार किया गया। इससे रामबेलास को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। अब जिला जज ने सजा सुनाई है।
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