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Court News: गैर इरादतन हत्या के आरोपियों को दस साल की सजा, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
Fri, 27 May 2022 10:44 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 27 May 2022 10:44 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रकाश नारायण ने बृहस्पतिवार को सहजनवां थाना क्षेत्र के ग्राम सीहापार निवासी अभियुक्त राममूरत निषाद, दिनेश निषाद, रामसेवक निषाद व सुभावती देवी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हर अभियुक्त पर 11,200 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एचएन यादव और संजीत शाही का कहना था कि वादिनी शकुंतला देवी सहजनवां थाना क्षेत्र के ग्राम सीहापार की रहने वाली हैं। 22 अक्तूबर 2015 की रात 10 बजे वादिनी के लड़के शैलेंद्र और अभियुक्तों के बीच कहासुनी हो गई थी।
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इसे लेकर अभियुक्तों ने वादिनी के लड़के को मारापीटा और वादिनी के घर आकर गाली-गलौज करते हुए लड़के को मारने के लिए ललकारने लगे। जब वादिनी अपने लड़के को बाहर नहीं निकली तो अभियुक्तों ने वादिनी के पति दूधनाथ को लाठी-डंडे व लात मुक्के से मारा।
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इससे वादिनी के पति के सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।