{"_id":"6689d4258710aa591c002c57","slug":"taking-goods-from-mall-and-shop-without-payment-will-go-to-jail-gorakhpur-news-c-7-gkp1038-612702-2024-07-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: मॉल व दुकान से बिना भुगतान ले गए सामान तो जाएंगे जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: मॉल व दुकान से बिना भुगतान ले गए सामान तो जाएंगे जेल
विज्ञापन
. नए अपराध में शामिल हुआ शापॅलिफ्टर . जान बूझकर भुगतान किए बगैर सामान ले जाने पर अब कड़ी सजा
. अपराध के तहत सात साल तक की सजा का बना प्रावधान
. धारा 112 के अंतर्गत आने वाले अपराध
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। मॉल या दुकान से बिना भुगतान किए सामान ले गए तो अब जेल जाना पड़ सकता है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)- 2023 में नए अपराध शॉपलिफ्टर को शामिल किया गया है। मॉल, दुकान आदि जगहों पर जान बूझकर भुगतान किए बगैर चोरी से सामान लेकर जाने पर धारा 112 के तहत सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि दुकान या मॉल से कई खरीदार सामान चोरी कर लेते हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए नए कानून में नियम सख्त किए गए हैं।
टिकटों की कालाबाजारी पर सात सजा की सजा
नए कानून में धारा 112 के तहत क्रिकेट मैच या फिल्माें के टिकट की कालाबाजारी करने पर आरोपी को जेल जाना पड़ेगा। इसमें सात साल की सजा का प्रावधान बनाया गया है।
विज्ञापन
सट्टेबाजी पर कसी नकेल
नए कानून में सट्टेबाजी पर भी नकेल कसी गई है। इस अपराध को भी धारा 112 के अंतर्गत जोड़ा गया है। सट्टेबाजी या जुआ खेलते पकड़े जाने पर आरोपी को जेल जाना पड़ेगा, इसमे सात साल की सजा हो सकती है। अभी तक पकड़े जाने के बाद आरोपियों पर छोटी मोटी धारा में केस लगते थे। वे तुरंत छूट जाते थे। इसके साथ ही जेब काटना, चोरी, चेन स्नेचिंग, मोबाइल छीनना और धोखा देकर चोरी करने के अपराध में भी धारा 112 के तहत ही कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा का पेपर बेचने पर भी कड़ी सजा
सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की बिक्री करने के आरोप में भी धारा 112 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमे भी सात साल की सजा का प्रावधान है। एटीएम से चोरी व वाहन चोरी में भी इसी धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
नए कानून में सट्टेबाजी और मैच व फिल्मों के टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसी गई है। ऐसे अपराध में पुलिस तय समय पर चार्जशीट लगाकर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव पैरवी करेगी।
कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी सिटी
विज्ञापन
. अपराध के तहत सात साल तक की सजा का बना प्रावधान
. धारा 112 के अंतर्गत आने वाले अपराध
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। मॉल या दुकान से बिना भुगतान किए सामान ले गए तो अब जेल जाना पड़ सकता है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)- 2023 में नए अपराध शॉपलिफ्टर को शामिल किया गया है। मॉल, दुकान आदि जगहों पर जान बूझकर भुगतान किए बगैर चोरी से सामान लेकर जाने पर धारा 112 के तहत सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि दुकान या मॉल से कई खरीदार सामान चोरी कर लेते हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए नए कानून में नियम सख्त किए गए हैं।
विज्ञापन
टिकटों की कालाबाजारी पर सात सजा की सजा
नए कानून में धारा 112 के तहत क्रिकेट मैच या फिल्माें के टिकट की कालाबाजारी करने पर आरोपी को जेल जाना पड़ेगा। इसमें सात साल की सजा का प्रावधान बनाया गया है।
विज्ञापन
सट्टेबाजी पर कसी नकेल
नए कानून में सट्टेबाजी पर भी नकेल कसी गई है। इस अपराध को भी धारा 112 के अंतर्गत जोड़ा गया है। सट्टेबाजी या जुआ खेलते पकड़े जाने पर आरोपी को जेल जाना पड़ेगा, इसमे सात साल की सजा हो सकती है। अभी तक पकड़े जाने के बाद आरोपियों पर छोटी मोटी धारा में केस लगते थे। वे तुरंत छूट जाते थे। इसके साथ ही जेब काटना, चोरी, चेन स्नेचिंग, मोबाइल छीनना और धोखा देकर चोरी करने के अपराध में भी धारा 112 के तहत ही कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा का पेपर बेचने पर भी कड़ी सजा
सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की बिक्री करने के आरोप में भी धारा 112 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमे भी सात साल की सजा का प्रावधान है। एटीएम से चोरी व वाहन चोरी में भी इसी धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
नए कानून में सट्टेबाजी और मैच व फिल्मों के टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसी गई है। ऐसे अपराध में पुलिस तय समय पर चार्जशीट लगाकर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव पैरवी करेगी।
कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी सिटी