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गोरखपुर बीआरडी के बाहर धक्का-मुक्की करना पड़ा भारी, सपा जिलाध्यक्ष समेत 62 नामजद पर एफआईआर

Tue, 08 Sep 2020 08:52 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 08 Sep 2020 08:52 PM IST
सार

  • सपा जिलाध्यक्ष समेत 62 नामजद, 220 अज्ञात पर एफआईआर
  • पुलिस ने गंभीर धाराओं में गुलरिहा और चिलुआताल थाने में दर्ज कराया मुकदमा

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SP District President including 62 nominated and 220 unknown on FIR in Gorakhpur
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाहर पुलिस और सपा कार्यकताओं के बीच हुई थी झड़प। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाहर पुलिस से धक्का-मुक्की व विवाद करने के आरोप में सपा जिलाध्यक्ष नगीना साहनी सहित 62 नामजद सपा नेताओं व 220 अज्ञात के खिलाफ गुलरिहा और चिलुआताल थाने में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 7 सीएलए, उपद्रव के साथ लोकसेवक पर हमले आदि आरोपों में कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। अलग-अलग धाराओं में पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

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जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते सोमवार को मेडिकल कॉलेज के बाल रोग संस्थान में 300 बेड के कोरोना वार्ड का लोकार्पण किया था। इसे सपा नेताओं ने अपनी उपलब्धि बताई और देर शाम मिठाई बांटने मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। सपा नेता व कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज परिसर में घुसने का प्रयास करने लगे तो पुलिस ने रोक दिया।
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पुलिस के मुताबिक, सपा नेता कोविड अस्पताल में घुसकर मिठाई बांटने की बात कर रहे थे। इसपर महामारी फैलने और कोरोना वार्ड में मरीजों की दिक्कत की बात बताई गई तो वे उग्र हो गए। सरकारी कामकाज में बाधा डाली गई। 108 एंबुलेंस तक को नहीं जाने दिया गया। राहगीरों व मरीजों को भारी परेशानी हुई। इसके बाद बल प्रयोग करके सबको हटाया गया। गुलरिहा थाने में मेडिकल कॉलेज चौकी इंजार्ज गौरव कन्नौजिया और चिलुआताल में इंस्पेक्टर नीरज राय की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है।
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गुलरिहा थाने में इन पर दर्ज हुआ केस
सपा जिलाध्यक्ष नगीना साहनी, अखिलेश यादव, जियाउल इस्लाम, प्रह्लाद यादव, रजनीश यादव, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, अमरेंद्र निषाद, मुन्नीलाल यादव, जय प्रकाश यादव, जितेंद्र सिंह, राघवेंद्र तिवारी राजू, मनोज यादव, अशोक यादव, राहुल यादव, एहतेशाम खान, बिंदा देवी, शब्बीर कुरैशी, संजय सिंह, आजम लारी, विनोद यादव, कपिल मुनी यादव, जितेंद्र यादव, राजेश यादव, अमित सिंह सैंथवार, श्याम यादव, सिराजुद्दीन रहमानी, राहुल गुप्ता, कमलेश यादव, चंदन विश्वकर्मा, गोलू चौधरी, भोला यादव, शिवशंकर गौड़, आफताब अहमद, बाबूराम यादव, जावेद खान, अनुराधा यादव, मनमोहन यादव, अमित यादव, मोहम्मद हसन, बृजेश विश्वकर्मा, सुनील सिंह, सुधीर यादव, चर्चिल अधिकारी, रामप्रीत निषाद, सिकंदर निषाद, त्रिलोकी उर्फ गुड्डू व पार्टी के 150 कार्यकर्ता।

 

चिलुआताल थाने में इन पर दर्ज हुआ केस

सपा जिलाध्यक्ष नगीना सहानी, अमरेंद्र निषाद, सुनील सिंह, श्याम यादव, मुन्नी लाल यादव, राहुल गुप्ता, मनोज यादव, आजम लारी, सुधीर यादव, कपिल मुनि यादव, मदन यादव, जयप्रकाश यादव, शब्बीर कुरैशी, अमित सिंह सैंथवार, अशोक यादव, बिंदा देवी और 70 अज्ञात सपा कार्यकर्ता।

इन धाराओं में दर्ज केस में हो सकती है यह सजा
  • धारा 143 : कोई गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य बने (सजा एक अवधि के लिए कारावास जिसे छह महीने किया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों)
  • धारा 147: उपद्रव करना (सजा, एक अवधि तक का कारावास जिसे बढ़ाकर दो साल किया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों)
  • धारा 332: लोकसेवक के मन में भय पैदा कर उसे काम से रोकना (सजा, तीन साल कारावास या आर्थिक दंड या दोनों)
  • धारा 353: लोकसेवक पर हमला करना (सजा, दो साल या आर्थिक दंड या दोनों, यह गैर जमानती अपराध है)
  • धारा 188: सरकारी अधिकारी के कानूनी आदेश की अवहेलना करना (सजा, एक महीना जेल या दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों)
  • धारा 269: 270: बीमारी को महामारी की तरह फैलाने की कोशिश करना (सजा एक अवधि तक कारावास)
  • 7 सीएलए: सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना (सजा, पांच साल)
  • आपदा अधिनियम: सजा दो साल
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