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कर्जमाफी के नाम पर खेल: महिलाओं को उकसाया, अफवाह फैलाया- राष्ट्रीय अध्यक्ष संग तीन पर केस दर्ज- एक हिरासत में
Wed, 16 Oct 2024 10:41 AM IST
रोहित सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
Published by: रोहित सिंह
Updated Wed, 16 Oct 2024 10:41 AM IST
सार
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आंबेडकर जनमोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम, सहयोगी श्रवण कुमार निराला और उनके सहयोगियों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उकसाकर उनसे 500-500 रुपये भी लिए जा रहे हैं। फर्जी व कूटरचित तरीके से उनका अंगूठा निशानी लेकर फार्म भरवा रहे हैं। उन्हें यह आश्वासन देकर कि अब लोन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहकर भ्रमित किया जा रहा है।
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- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
कर्जमाफी की अफवाह फैलाने के मामले में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क (एमएफआईएन) की ओर से आंबेडकर जनमोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम, श्रवण कुमार निराला व उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध फरेंदा थाने में केस दर्ज कराया गया है। चर्चा है कि श्रवण निराला को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
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माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क (एमएफआईएन) के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट धीरज सोनी की ओर दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क समूह की ओर से निर्गत समूह लोन न भरने के लिए संबंधित महिला समूहों को सुनियोजित तरीके से उकसाया जा रहा है।
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ऋणमाफी की फर्जी सूचना पर गोरखनाथ मंदिर पहुंची महिलाओं को समझाती पुलिस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आंबेडकर जनमोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम, सहयोगी श्रवण कुमार निराला और उनके सहयोगियों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उकसाकर उनसे 500-500 रुपये भी लिए जा रहे हैं। फर्जी व कूटरचित तरीके से उनका अंगूठा निशानी लेकर फार्म भरवा रहे हैं। उन्हें यह आश्वासन देकर कि अब लोन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहकर भ्रमित किया जा रहा है।
दर्ज शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 और धारा 56 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। केस दर्ज करने की पुष्टि थानाध्यक्ष फरेंदा प्रशांत पाठक ने की।
एसपी महराजगंज स्वमेंद्र मीणा ने बताया कि कर्जमाफी की अफवाह फैलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक युवक से पूछताछ की जा रही है।
दर्ज शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 और धारा 56 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। केस दर्ज करने की पुष्टि थानाध्यक्ष फरेंदा प्रशांत पाठक ने की।
एसपी महराजगंज स्वमेंद्र मीणा ने बताया कि कर्जमाफी की अफवाह फैलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक युवक से पूछताछ की जा रही है।
महिलाओं को समझाती पुलिस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के वसूली एजेंटों के विरुद्ध केस दर्ज
गरीब महिलाओं को कर्ज देकर वसूली के दौरान उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के प्रकरण में थाना पुरंदरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के वसूली एजेंटों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। ग्राम सभा मनिकौरा के ग्राम प्रधान की ओर से दर्ज केस में कहा गया है कि ग्राम सभा की कुछ महिलाओं ने कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिए हैं।
विमला देवी, सुमन, कविता, किरन, अर्चना, मोनिका, श्यामलता संजू, शनिचरी, सरोज, रेशमा आदि ने कर्ज लिया है। आरोप है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंट आदर्श मिश्रा निवासी लक्ष्मीपुर कुर्मी पट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जिला कुशीनगर, रामेश्वर निवासी चेहरी थाना कोतवाली जिला महराजगंज तथा कुछ अन्य एजेंट किस्त न देने पर महिलाओं से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
एजेंट फर्जी तरीके से आधार कार्ड व वोटर आईडी बनाकर लोन दे रहे हैं। शिकायतकर्ता कौश की शिकायत पर थाना पुरंदरपुर में भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318 (4), 336(3), 340 (2), 352 और 351 (3) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न की जांच कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
गरीब महिलाओं को कर्ज देकर वसूली के दौरान उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के प्रकरण में थाना पुरंदरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के वसूली एजेंटों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। ग्राम सभा मनिकौरा के ग्राम प्रधान की ओर से दर्ज केस में कहा गया है कि ग्राम सभा की कुछ महिलाओं ने कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिए हैं।
विमला देवी, सुमन, कविता, किरन, अर्चना, मोनिका, श्यामलता संजू, शनिचरी, सरोज, रेशमा आदि ने कर्ज लिया है। आरोप है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंट आदर्श मिश्रा निवासी लक्ष्मीपुर कुर्मी पट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जिला कुशीनगर, रामेश्वर निवासी चेहरी थाना कोतवाली जिला महराजगंज तथा कुछ अन्य एजेंट किस्त न देने पर महिलाओं से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
एजेंट फर्जी तरीके से आधार कार्ड व वोटर आईडी बनाकर लोन दे रहे हैं। शिकायतकर्ता कौश की शिकायत पर थाना पुरंदरपुर में भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318 (4), 336(3), 340 (2), 352 और 351 (3) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न की जांच कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।