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कोरोना: मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि पाने के लिए 15 जून तक फिर से करना होगा आवेदन
Thu, 03 Jun 2021 01:24 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 03 Jun 2021 01:24 PM IST
सार
पंचायत चुनाव में कोरोना से मृत कर्मियों और शिक्षकों के आश्रितों को मिलेंगे 30-30 लाख रुपये। सरकार के फैसले के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी, मुआवजे को 15 लाख से 30 लाख किया गया।
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- फोटो : PTI
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विस्तार
पंचायत चुनाव में कोरोना से मृत कर्मचारियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए 15 जून तक फिर से आवेदन करना होगा। पूर्व में जारी शासनादेश के मुताबिक प्रशासन ने गोरखपुर जिले में सिर्फ तीन कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत मानकर उनके परिजनों को मुआवजा देने के लिए संस्तुति की थी। जबकि आवेदन 60 से अधिक परिवारों ने किए थे।
प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के 30 दिन के भीतर कोरोना से मृत कर्मचारियों-शिक्षकों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। इस संबंध में मंगलवार देर शाम संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया। चुनावी ड्यूटी के दौरान अपनों की मौत का दावा करने वाले परिवारवालों को 15 जून तक आवेदन करने के लिए कहा गया है। 22 जून तक इनका सत्यापन कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि माह के आखिरी में मुआवजे की रकम संबंधित के खाते में पहुंच जाएगी।
पोस्ट कोविड मृत्यु को भी शामिल किया
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि ड्यूटी अवधि की जो परिभाषा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, उसके आधार पर तय गाइड लाइन में कोविड-19 की वजह से होने वाले संक्रमण व इसके फलस्वरूप होने वाली मृत्यु में लगने वाले समय का ध्यान नहीं रखा गया। संशोधित गाइड लाइन में निर्वाचन ड्यूटी की तारीख से 30 दिन के भीतर कोविड-19 से होने वाली मौत को अनुग्रह राशि देने का मानक बना है।
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सरकार ने 15 लाख की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये देने का निर्णय किया है। कोविड मृत्यु से साक्ष्य के लिए एंटीजन, आरटीपीसीआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन में कोविड इंफेक्शन मान्य होगा। कोविड-19 के मरीज के कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव होने के बाद पोस्ट कोविड संक्रमण से मृत्यु हो सकती, इसे भी कोविड-19 से मृत्यु ही माना जाएगा।
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प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के 30 दिन के भीतर कोरोना से मृत कर्मचारियों-शिक्षकों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है। इस संबंध में मंगलवार देर शाम संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया। चुनावी ड्यूटी के दौरान अपनों की मौत का दावा करने वाले परिवारवालों को 15 जून तक आवेदन करने के लिए कहा गया है। 22 जून तक इनका सत्यापन कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि माह के आखिरी में मुआवजे की रकम संबंधित के खाते में पहुंच जाएगी।
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पोस्ट कोविड मृत्यु को भी शामिल किया
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि ड्यूटी अवधि की जो परिभाषा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, उसके आधार पर तय गाइड लाइन में कोविड-19 की वजह से होने वाले संक्रमण व इसके फलस्वरूप होने वाली मृत्यु में लगने वाले समय का ध्यान नहीं रखा गया। संशोधित गाइड लाइन में निर्वाचन ड्यूटी की तारीख से 30 दिन के भीतर कोविड-19 से होने वाली मौत को अनुग्रह राशि देने का मानक बना है।
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सरकार ने 15 लाख की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये देने का निर्णय किया है। कोविड मृत्यु से साक्ष्य के लिए एंटीजन, आरटीपीसीआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन में कोविड इंफेक्शन मान्य होगा। कोविड-19 के मरीज के कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव होने के बाद पोस्ट कोविड संक्रमण से मृत्यु हो सकती, इसे भी कोविड-19 से मृत्यु ही माना जाएगा।
15 जून तक करें आवेदन
मृतक कर्मचारी के परिजन अथवा कर्मी के विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा URL : 52.172.201.183/P_Election/ElectionDutyExgratia पर जाकर Apply for exgratia पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदक को निर्वाचन ड्यूटी आर्डर की प्रति, कोविड-19 से संक्रमण का प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र एवं मृतक का फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
आवेदन 15 जून की शाम 6 बजे तक लिया जाएगा। डीएम, संबंधित आवेदन व उसके साथ अपलोड दस्तावेज की जांच मौके पर किसी राजपत्रित अधिकारी को भेजकर कराएंगे। सत्यापन के बाद अपनी संस्तुति पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सत्यापन आवेदन प्राप्ति के साथ ही प्रारंभ होगा। 22 जून की शाम 6 बजे तक सत्यापन अपलोड करना होगा।
समस्याओं के निस्तारण के लिए नोडल अफसर तैनात
आवेदक की किसी भी समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश के सभी 18 मंडल में अधिकारी तैनात हैं। यह अधिकारी अपलोड किए जा रहे आवेदनपत्रों और अभिलेखों की जांच कर खामियां दूर कराएंगे। बस्ती मंडल के लिए यह जिम्मेदारी महिम 9455033221 और गोरखपुर मंडल के लिए ओपी मणि त्रिपाठी 9450669358 को मिली है।
आवेदन 15 जून की शाम 6 बजे तक लिया जाएगा। डीएम, संबंधित आवेदन व उसके साथ अपलोड दस्तावेज की जांच मौके पर किसी राजपत्रित अधिकारी को भेजकर कराएंगे। सत्यापन के बाद अपनी संस्तुति पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सत्यापन आवेदन प्राप्ति के साथ ही प्रारंभ होगा। 22 जून की शाम 6 बजे तक सत्यापन अपलोड करना होगा।
समस्याओं के निस्तारण के लिए नोडल अफसर तैनात
आवेदक की किसी भी समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश के सभी 18 मंडल में अधिकारी तैनात हैं। यह अधिकारी अपलोड किए जा रहे आवेदनपत्रों और अभिलेखों की जांच कर खामियां दूर कराएंगे। बस्ती मंडल के लिए यह जिम्मेदारी महिम 9455033221 और गोरखपुर मंडल के लिए ओपी मणि त्रिपाठी 9450669358 को मिली है।