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निरस्त ट्रेन के किराए को छह माह तक ले सकते हैं रिफंड

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2020 09:18 PM IST
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rail tiket refund rule change
निरस्त ट्रेन के किराए को छह माह तक ले सकते हैं रिफंड टीडीआर भी छह माह तक बनेगा, रेलवे ने नियमों में किया संशोधन अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। रेलवे ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में ट्रेनों के संचालन निरस्त करने के बाद टिकटों के निरस्तीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ट्रेन अगर रेल प्रशासन निरस्त करता है तो काउंटर से जारी टिकट के किराए का रिफंड यात्रा की तिथि से छह तक कराया जा सकता है। जबकि ई-टिकटों का रिफंड स्वतः हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यदि रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी निरस्त नहीं की गयी है लेकिन यात्री टिकट निरस्त कराना चाहते हैं, तो काउंटर से बनाए गए टिकट पर टिकट डिपाजिट रिसीट (टी.डी.आर.) यात्रा के तिथि से छह माह तक स्टेशन पर बनवाया जा सकेगा। पहले तीन महीने किया गया था लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। टीडीआर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, दावा अथवा मुख्य दावा अधिकारी को रिफंड के लिए 60 दिनों के अंदर जमा किया जा सकता है। ई-टिकट के आन लाइन निरस्तीकरण एवं रिफंड की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा जिन यात्रियों ने 139 के माध्यम से काउंटर से कराए गए टिकट को निरस्त कराते हैं वे यात्रा की तिथि से छह माह के अंदर रिफण्ड प्राप्त कर सकते हैं।
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