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गोरखपुर: शुल्क दीजिए, नगर निगम उठवाएगा मलबा, हेल्पलाइन नंबर जारी
Sat, 08 Oct 2022 04:02 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 08 Oct 2022 04:02 PM IST
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गोरखपुर नगर निगम।
- फोटो : amar ujala
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यदि आप भवन की मरम्मत करा रहे हैं अथवा नए भवन का निर्माण करा रहे हैं, तो मलबा निकलना लाजमी है। इसे निस्तारित किए जाने के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। नगर निगम को फोन करिए, शुल्क लेकर मलबा निस्तारित करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 8810709390 पर मलबा हटाए जाने के लिए सूचित किया जा सकता है। इसके लिए यूजर चार्ज के रूप में प्रति ट्रॉली 400 रुपये और प्रति ट्रक 800 रुपये देना होगा।
इसे भी पढ़ें: दायरा बढ़ाने की तैयारी में जुटा GDA, यहां सीमा विस्तार की तलाशी जा रही संभावनाएं
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नगर आयुक्त ने बताया कि सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद खुले में मलबा फेंकने या सार्वजनिक स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मद्देनजर सड़क किनारे गंदगी फैलाने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा।
तीन गुना अर्थदंड लगेगा, जुर्माना अलग से
नगर आयुक्त ने बताया कि खुले में मलबा फेंकने पर मलबा हटाने के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त तीन गुना अर्थदंड लिया जाएगा। साथ ही नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 8810709390 पर मलबा हटाए जाने के लिए सूचित किया जा सकता है। इसके लिए यूजर चार्ज के रूप में प्रति ट्रॉली 400 रुपये और प्रति ट्रक 800 रुपये देना होगा।
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नगर आयुक्त ने बताया कि सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद खुले में मलबा फेंकने या सार्वजनिक स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मद्देनजर सड़क किनारे गंदगी फैलाने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा।
तीन गुना अर्थदंड लगेगा, जुर्माना अलग से
नगर आयुक्त ने बताया कि खुले में मलबा फेंकने पर मलबा हटाने के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त तीन गुना अर्थदंड लिया जाएगा। साथ ही नगर निगम गोरखपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।