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गोरखपुर: मंडल के 624 मृतकों के आश्रितों को मिलेंगे पांच हजार, पंचायतीराज विभाग देगा धनराशि

Tue, 18 May 2021 03:50 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 18 May 2021 03:50 PM IST
सार

मृतकों की सूची जारी, अंत्येष्टि के लिए पंचायतीराज विभाग देगा धनराशि। 14 मई तक गोरखपुर मंडल में कोरोना संक्रमण के शिकार हुए लोगों की शासन ने जारी की सूची। गोरखपुर में 323, देवरिया 135, कुशीनगर 78 व महराजगंज में 88 मृतकों के नाम शामिल।

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Panchayat Raj Department pay five thousand for Funeral to 624 dead in Gorakhpur division
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : PTI

विस्तार

कोरोना संक्रमण या फिर किसी वजह से जान गंवाने वालों के शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हो सके इसके लिए गरीबों व असहायों को पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन की तरफ से 14 मई तक कोरोना संक्रमण से मरे लोगों की सूची जारी की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि पात्रता का सत्यापन कर तत्काल आर्थिक मदद मुहैया करा दी जाए। 
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गोरखपुर मंडल में 624 मृतकों की सूची जारी की गई है। इनमें गोरखपुर में सर्वाधिक 323, देवरिया में 135, कुशीनगर में 78 और महराजगंज में 88 मृतकों के नाम शामिल है। बहुत से लोगों ने कर्ज आदि लेकर अपनों का अंतिम संस्कार किया है। ऐसे में देर से ही सही मगर इस आर्थिक मदद के मिलने से उन्हें काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
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शवों के अंतिम संस्कार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने मृतक आश्रितों को 5000 रुपये तत्काल नकद मुहैया कराने का आदेश दिया है। अब शासनादेश में परिवर्तन कर कोविड-19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर भी यह सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।
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इसके साथ ही गोरखपुर मंडल के सभी चार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण से 14 मई तक मरे लोगों की सूची जारी की गई है ताकि उनकी पात्रता का सत्यापन कर उन्हें सहायता धनराशि मुहैया कराई जा सके। यह धनराशि सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें और नगर पालिका अत्यधिक निर्धन और निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए राज्य वित्त आयोग से प्रदान करेंगी।

नदियों में शवों के बहाए जाने पर शासन गंभीर

प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना और अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों को पारंपरिक रीति से अंतिम संस्कार के स्थान पर नदियों में बहा दिया जा रहा
है। इसे गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर से सभी जिलों के डीएम को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए राज्य वित्त आयोग से धनराशि 5 हजार दिलाने का निर्देश दिया है। शासन स्तर से सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी दशा में शव किसी नदी में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना से किसी की मृत्यु होती है तो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही उन शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि कोरोना से संक्रमित या किसी अन्य वजहों से मृत्यु होने पर शवों के दाह संस्कार के लिए पांच हजार रुपये मिलेगा। जिले के 1294 ग्राम पंचायतों के सचिवों को दाह संस्कार के लिए धनराशि देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। शासन से मिली सूची भी सत्पापन के लिए उपलब्ध करा दी गई है।
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