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Gorakhpur News: बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर व शाखा प्रबंधक को क्षतिपूर्ति देने का आदेश, 2013 का है मामला

Thu, 15 Dec 2022 11:43 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 15 Dec 2022 11:43 AM IST
सार

परिवादी ने स्वयं निकाले गए पैसे का हिसाब किया तो पता चला कि भिन्न-भिन्न तिथियों उसके खाते से कुल दो लाख 42 हजार रुपये धोखाधड़ी कर बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर की मिलीभगत से निकाल लिया गया है।

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Order to pay compensation to managing director and branch manager of the bank
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना, सदस्य कृष्णानंद मिश्र व सुधा उपाध्याय ने बांसगांव थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक की सांईताल शाखा के शाखा प्रबंधक व मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली के खिलाफ संयुक्त रूप से निर्णय दिया है।
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आदेश दिया कि वे परिवादी राजकुमार राय को उसके द्वारा जमा की गई राशि दो लाख 42 हजार रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करें। इसके बतौर क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के रूप में 48 हजार रुपये भी प्रदान करें।
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आयोग के समक्ष बांसगांव थाना क्षेत्र के विशुनपुर निवासी परिवादी राजकुमार राय की ओर से कृष्ण मोहन श्रीवास्तव एडवोकेट का कहना था कि परिवादी का बचत खाता सांईताल शाखा में है। 3 जून 2013 को परिवादी ने अपने खाते से 60 हजार रुपये निकाले और संबंधित कैशियर से पूछा तो उसने बताया कि खाते में दो लाख 52 हजार रुपये बचे हैं।
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7 जून 2013 को पुन: 23 हजार रुपये निकाले और पासबुक पर खाते की प्रविष्टि दर्ज कराई तो पता चला कि खाते मात्र 59 रुपये हैं। परिवादी ने स्वयं निकाले गए पैसे का हिसाब किया तो पता चला कि भिन्न-भिन्न तिथियों उसके खाते से कुल दो लाख 42 हजार रुपये धोखाधड़ी कर बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर की मिलीभगत से निकाल लिया गया है।
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