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Gorakhpur News: मकान मालिक पर रेस्टोरेंट कब्जाने का आरोप, पिता-पुत्र पर प्राथमिकी
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गुलरिहा। मेडिकल कॉलेज रोड पर किराए की दुकान में संचालित रेस्टोरेंट पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट संचालक की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने मकान मालिक और उसके बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि दोनों ने किराएदारी की अवधि पूरी होने से पहले दुकान पर कब्जा कर रेस्टोरेंट का करीब 40 लाख रुपये का सामान अपने पास रख लिया। पीड़ित ने रेस्टोरेंट तैयार कराने में खर्च हुए करीब 13 लाख रुपये समेत कुल 53 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।
जेमिनी पैराडाइज, मेडिकल कॉलेज रोड निवासी यशवंत कुमार सिंह के मुताबिक, उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए मोगलहा निवासी परमानंद सिंह से एक दुकान एक जुलाई 2023 को किराए पर ली थी। दुकान लेते समय एक लाख रुपये एडवांस दिया गया था। दोनों के बीच तीन साल की किराएदारी का समझौता हुआ था। दुकान की मरम्मत और रेस्टोरेंट तैयार कराने में करीब 13 लाख रुपये खर्च हुए। यशवंत का दावा है कि इसकी जानकारी मकान मालिक को थी और उन्होंने खर्च की बात स्वीकार की थी। किराया भी नियमित रूप से दिया जाता रहा।
आरोप है कि तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले ही परमानंद सिंह ने दुकान खाली करने का नोटिस दे दिया। यशवंत के मुताबिक, उन्होंने समझौते के अनुसार रेस्टोरेंट तैयार कराने में हुए करीब 13 लाख रुपये लौटाने की मांग की और इसके बाद दुकान खाली करने की बात कही। पीड़ित का आरोप है कि उनकी गैरमौजूदगी में परमानंद सिंह और उसके बेटे विजय सिंह ने रेस्टोरेंट संचालक रवि कुमार जायसवाल को वहां से हटा दिया और दुकान में रखा करीब 40 लाख रुपये का सामान अपने कब्जे में ले लिया। दो सितंबर 2026 को शहर लौटने पर यशवंत ने दुकान और सामान के बारे में जानकारी मांगी तो आरोपितों ने दुकान खुद चलाने की बात कही। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
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पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में रेस्टोरेंट तैयार कराने में खर्च रकम और सामान समेत कुल 53 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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जेमिनी पैराडाइज, मेडिकल कॉलेज रोड निवासी यशवंत कुमार सिंह के मुताबिक, उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए मोगलहा निवासी परमानंद सिंह से एक दुकान एक जुलाई 2023 को किराए पर ली थी। दुकान लेते समय एक लाख रुपये एडवांस दिया गया था। दोनों के बीच तीन साल की किराएदारी का समझौता हुआ था। दुकान की मरम्मत और रेस्टोरेंट तैयार कराने में करीब 13 लाख रुपये खर्च हुए। यशवंत का दावा है कि इसकी जानकारी मकान मालिक को थी और उन्होंने खर्च की बात स्वीकार की थी। किराया भी नियमित रूप से दिया जाता रहा।
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आरोप है कि तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले ही परमानंद सिंह ने दुकान खाली करने का नोटिस दे दिया। यशवंत के मुताबिक, उन्होंने समझौते के अनुसार रेस्टोरेंट तैयार कराने में हुए करीब 13 लाख रुपये लौटाने की मांग की और इसके बाद दुकान खाली करने की बात कही। पीड़ित का आरोप है कि उनकी गैरमौजूदगी में परमानंद सिंह और उसके बेटे विजय सिंह ने रेस्टोरेंट संचालक रवि कुमार जायसवाल को वहां से हटा दिया और दुकान में रखा करीब 40 लाख रुपये का सामान अपने कब्जे में ले लिया। दो सितंबर 2026 को शहर लौटने पर यशवंत ने दुकान और सामान के बारे में जानकारी मांगी तो आरोपितों ने दुकान खुद चलाने की बात कही। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
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पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में रेस्टोरेंट तैयार कराने में खर्च रकम और सामान समेत कुल 53 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।