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अब रोडवेज में नहीं चल सकेंगे कर्मचारियों के रिश्तेदारों के वाहन, आठ अनुबंधित बसों को मिला नोटिस
Fri, 22 Jan 2021 07:13 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 22 Jan 2021 07:13 PM IST
सार
- पत्नी, भाई के अलावा रिश्तेदारों के नाम अनुबंधित बसों का अनुबंध होगा समाप्त
- मुख्यालय से निर्देश के बाद गोरखपुर परिक्षेत्र में आठ अनुबंधित बसो को नोटिस
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गोरखपुर रोडवेज।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
अगर परिवहन निगम के नियमित या संविदा कर्मियों ने अपने पत्नी, भाई या फिर रिश्तेदारों के नाम से निगम में बसें अनुबंधित करवा रखी हैं तो अब उनके अनुबंध समाप्त हो जाएंगे। मुख्यालय से इस संदर्भ में आदेश मिलने के बाद आरएम पीके तिवारी ने गोरखपुर परिक्षेत्र के आठ बस मालिकों को नोटिस जारी करते हुए उनके बस के अनुबंध को समाप्त करने की तैयारी कर ली है।
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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक राधेश्याम ने जारी निर्देश में कहा है कि लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही हैं कि रोडवेज के विभागीय कर्मचारी व अधिकारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कर्मचारी सेवानियमावली-1961 के विनियम 9(14) नियमों की अवहेलना करते हुए अपने निजी संबंधी सदस्यों के नाम से बसों को परिवहन निगम में अनुबंधित करवाकर संचालित करा रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का निजी वाहन रोडवेज में अनुबंध पर न लगाया जाए। इस परिप्रेक्ष में सभी अनुबंधित वाहनों का 15 दिन में परीक्षण कर लिया जाए। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी के वाहन संचालित होते हुए मिले तो उन वाहनों का अनुबंध समाप्त कर तत्काल हटा दिया जाए।
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एआरएम केके तिवारी ने कहा कि मुख्यालय से निर्देश मिला है, जिसके बाद वाहनों की पड़ताल कराई जा रही है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के वाहन अनुबंधित मिलने पर उन्हें हटा दिया जाएगा।