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Gorakhpur News: नशीला पदार्थ रखने पर नौ महीने की सजा, कोर्ट ने लगाया 5 हजार का अर्थदंड
Thu, 09 Jun 2022 11:53 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 09 Jun 2022 11:53 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश कमालुद्दीन ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज निकट शिव मंदिर पोखरे के पास रहने वाले अभिषेक भारती को नौ माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 15 दिन कारावास अलग से भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजू गुप्ता का कहना था कि वरिष्ठ उप निरीक्षक राप्रवेश सिंह हमराहियों के साथ चेकिंग करते हुए श्रीराम चौराहे पर पहुंचे।
शताब्दीपुरम रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जिसे पुलिस ने रोका तो वह अपनी गति तेज कर भागना चाहा। शक होने पर उसे श्रीराम चौराहे से सौ मीटर आगे पकड़ लिया गया।
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पूछताछ में उसने अपना नाम अभिषेक भारती बताया और तलाशी के दौरान उसके पास से नशीली गोलियां बरामद हुईं।
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जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजू गुप्ता का कहना था कि वरिष्ठ उप निरीक्षक राप्रवेश सिंह हमराहियों के साथ चेकिंग करते हुए श्रीराम चौराहे पर पहुंचे।
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शताब्दीपुरम रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जिसे पुलिस ने रोका तो वह अपनी गति तेज कर भागना चाहा। शक होने पर उसे श्रीराम चौराहे से सौ मीटर आगे पकड़ लिया गया।
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पूछताछ में उसने अपना नाम अभिषेक भारती बताया और तलाशी के दौरान उसके पास से नशीली गोलियां बरामद हुईं।