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Gorakhpur: राष्ट्रीय लोक अदालत आज, सुलह के आधार पर होगा निपटारा
Sat, 12 Nov 2022 11:20 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 12 Nov 2022 11:20 AM IST
सार
सचिव जिला सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जनपद में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरीचौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सर्वोच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में 12 नवंबर को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए सचिव जिला सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जनपद में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरीचौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसमें विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वादों एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
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यह जानकारी देते हुए सचिव जिला सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जनपद में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरीचौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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इसमें विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वादों एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
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