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Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी को दस साल की सजा
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गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भैसौली निवासी अभियुक्त श्यामदेव, शक्ति कुमार, संजय कुमार, शशि कुमार को दस साल के कठोर कारावास एवं नौ हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार मौर्य का कहना था कि वादी अनिल बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भैसौली का निवासी है। 26 फरवरी 2003 को वादी के पड़ोसी शक्ति उसके दरवाजे के सामने पेशाब कर दिए, जिसके लिए कहासुनी हुई थी। उसी बात को लेकर 27 फरवरी 2003 को सुबह करीब 6 बजे अभियुक्त संजय, शशि, शक्ति व श्यामदेव लाठी डंडा लेकर वादी के दरवाजे पर आए और वादी के पिता रामबहाल व बाबा दुवर को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिए। वादी उन्हें बचाने आया तो उसे भी पीटे। बेहोशी की हालत में वादी अपने पिता और बाबा को सरकारी अस्पताल लाया।इलाज के दौरान वादी के पिता रामबहाल की मौत हो गई। ब्यूरो
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार मौर्य का कहना था कि वादी अनिल बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भैसौली का निवासी है। 26 फरवरी 2003 को वादी के पड़ोसी शक्ति उसके दरवाजे के सामने पेशाब कर दिए, जिसके लिए कहासुनी हुई थी। उसी बात को लेकर 27 फरवरी 2003 को सुबह करीब 6 बजे अभियुक्त संजय, शशि, शक्ति व श्यामदेव लाठी डंडा लेकर वादी के दरवाजे पर आए और वादी के पिता रामबहाल व बाबा दुवर को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिए। वादी उन्हें बचाने आया तो उसे भी पीटे। बेहोशी की हालत में वादी अपने पिता और बाबा को सरकारी अस्पताल लाया।इलाज के दौरान वादी के पिता रामबहाल की मौत हो गई। ब्यूरो
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