फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Murder accused sentenced to life imprisonment

Gorakhpur News: हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 04 Oct 2023 12:39 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Oct 2023 12:39 AM IST
विज्ञापन
Murder accused sentenced to life imprisonment
- कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिहार प्रांत के सिवान जिले के शेखपुरा निवासी अभियुक्त सुनील कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द पांडेय व सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि वादिनी ममता ने अपनी लड़की अलका की शादी सुनील कुमार से की थी। लड़की अपने पति के साथ चिलुआताल थाना क्षेत्र स्थित नकहा नंबर दो में रहती थी। अभियुक्त सुनील कुमार वादिनी की लड़की से दहेज की मांग करता था और उसे मारता पीटता था। 16 मार्च 2021 को अभियुक्त ने अलका की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप से दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed