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नगर निकाय चुनाव : नतीजों पर आपत्ति है तो जाना होगा कोर्ट

Sat, 03 Jun 2023 12:42 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jun 2023 12:42 AM IST
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Municipal elections: If there is an objection to the results, then the court will have to go
नतीजे जारी होने के बाद भी लगातार आ रही शिकायतों पर डीएम ने प्रक्रिया की जानकारी दी
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद भी नतीजों को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के पास शिकायतें पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा है। लगातार आ रही शिकायतों पर डीएम कृष्णा करूणेश ने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए अपील की कि किसी को भी चुनाव के नतीजों को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह सक्षम न्यायालय में जा सकता है। जिला प्रशासन या निर्वाचन आयोग के स्तर से अब इसका निस्तारण मुमकिन नहीं है।

डीएम ने बताया कि निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) की ओर से निर्वाचन परिणाम घोषित करने के साथ ही जनपदीय कार्यालय एवं राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता हैं। इसके बाद सक्षम न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में प्राप्त सभी प्रत्यावेदन निष्प्रभावी माने जाएंगे।
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