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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Municipal Corporation will have to pay fees for transportation of debris from home in gorakhpur

घर से निकले मलबे के निस्तारण के लिए देना होगा मामूली शुल्क, सड़क पर छोड़ा तो चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना

Sat, 17 Oct 2020 12:13 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 17 Oct 2020 12:13 PM IST
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Municipal Corporation will have to pay fees for transportation of debris from home in gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घर से निकलने वाले किसी तरह के मलबे की ढुलाई के लिए नगर निगम को अब शुल्क अदा करना पड़ेगा। वहीं, यदि सड़क पर मलबा छोड़ देते हैं तो 5000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मलबा उठवाने के लिए नगर निगम ने टोल फ्री नंबर 18001803456 जारी किया है।

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भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे के निस्तारण को लेकर नगर निगम ने शुल्क का निर्धारण कर दिया है। एक ट्राली मलबे के निस्तारण पर 400 रुपये तो एक ट्रक मलबे के निस्तारण के लिए 800 रुपये शुल्क नगर निगम को देना होगा। सड़क पर मलबा छोड़ने पर तीन गुना अर्थदंड या 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।
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नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर को साफ रखने में नगर निगम का सहयोग करें। निर्माण के दौरान सड़कों पर फेंके जाने वाले मलबे को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर फोन कर मलबा उठवा सकता है। यह प्रावधान एनजीटी के आदेश के क्रम में किया गया है।

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