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20 नवंबर को कुशीनगर में होगा मंडल स्तरीय विवाह समारोह
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20 नवंबर को कुशीनगर में होगा मंडल स्तरीय विवाह समारोह
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा गोरखपुर मंडल के चारों जिलों के लाभार्थियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम 20 नवंबर को कुशीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस वैवाहिक समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना है।
उप श्रमायुक्त अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों का सामूहिक विवाह कुशीनगर में सम्पन्न होगा। इसमें लाभार्थियों को 65 हजार रुपये का सहयोग मिलेगा। सभी जिलों में इसके लिए मिलने वाले आवेदन-पत्रों की जांच श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदनकर्ता किसी अन्य विभाग द्वारा संबंधित योजना से लाभान्वित न हुआ हो।
ऐसे करें आवेदन
उपश्रमायुक्त ने कहा कि इच्छुक श्रमिक सामूहिक विवाह के लिए अपना आवेदन-पत्र आधार कार्ड, दो फोटो, परिवार रजिस्टर की नकल की छाया प्रति, वर का आयु कम से कम 21 वर्ष, वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष का प्रमाण-पत्र, सहमति-घोषणा-पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ जिला कार्यालयों में जमा करें।
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इसका रखें ध्यान
सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थी ऐसे निर्माण श्रमिक शामिल हो सकते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सर्न्न्मिाण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराया हो। कम से कम 100 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों। उनका अंशदान अद्यतन जमा हों।
संवाद
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गोरखपुर। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा गोरखपुर मंडल के चारों जिलों के लाभार्थियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम 20 नवंबर को कुशीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस वैवाहिक समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना है।
उप श्रमायुक्त अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों का सामूहिक विवाह कुशीनगर में सम्पन्न होगा। इसमें लाभार्थियों को 65 हजार रुपये का सहयोग मिलेगा। सभी जिलों में इसके लिए मिलने वाले आवेदन-पत्रों की जांच श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदनकर्ता किसी अन्य विभाग द्वारा संबंधित योजना से लाभान्वित न हुआ हो।
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ऐसे करें आवेदन
उपश्रमायुक्त ने कहा कि इच्छुक श्रमिक सामूहिक विवाह के लिए अपना आवेदन-पत्र आधार कार्ड, दो फोटो, परिवार रजिस्टर की नकल की छाया प्रति, वर का आयु कम से कम 21 वर्ष, वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष का प्रमाण-पत्र, सहमति-घोषणा-पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ जिला कार्यालयों में जमा करें।
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इसका रखें ध्यान
सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थी ऐसे निर्माण श्रमिक शामिल हो सकते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सर्न्न्मिाण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराया हो। कम से कम 100 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों। उनका अंशदान अद्यतन जमा हों।
संवाद