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रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक सड़क पर निकले तो खैर नहीं, जेल की सजा के साथ देना होगा भारी जुर्माना
Sun, 14 Jun 2020 09:03 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sun, 14 Jun 2020 09:03 AM IST
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रात नौ से सुबह पांच बजे की बीच विशेष परिस्थितियों को छोड़कर घर से निकलने की मनाही है। केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित और मेडिकल इमरजेंसी पर आवागमन की छूट है।
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नियम के उल्लंघन पर सख्ती की जा रही है। रात नौ बजे के बाद घर से बाहर मिलने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वजह वाजिब नहीं हुई तो जुर्माना वसूला जा रहा है। सख्ती और बढ़ाने के क्रम में पुलिस ने नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया है। जेल भी भेजा जा सकता है।
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एसपी सिटी डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि रात नौ बजे के बाद कोई बिना अपरिहार्य काम के ही सड़क पर निकला है तो उसके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन की धाराओं में केस भी दर्ज किया जा सकता है। नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए शहर के अलग-अलग इलाकों में पुलिस की ड्यूटी लगी है।
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641 वाहनों का चालान, दो सीज
पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले 641 वाहनों का चालान कर दो लाख पंद्रह हजार 200 रुपये का जुर्माना वसूला। दो वाहनों को सीज किया गया। यह कार्रवाई शुक्रवार को की गई। शनिवार रात भी बड़ी संख्या में वाहनों का चालान किया गया।