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Court News: नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Fri, 24 Nov 2023 01:25 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 24 Nov 2023 01:25 PM IST
सार

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय का कहना था कि घटना 24 अगस्त 2016 की दिन के करीब दो बजे की है। वादिनी की 11वर्षीय नाबालिग बच्ची घर पर अकेली थी। अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर मक्के के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया

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Life imprisonment to the accused of molested a minor
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट गोविंद मोहन ने अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में चिलुआताल थाना क्षेत्र के अहिरौली निवासी अभियुक्त देवानंद निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को पांच साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय का कहना था कि घटना 24 अगस्त 2016 की दिन के करीब दो बजे की है। वादिनी की 11वर्षीय नाबालिग बच्ची घर पर अकेली थी। अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर मक्के के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया।
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बालिका की हालत गंभीर होने पर आरोपी फरार हो गया था। गांव वालों की सूचना पर आई मां ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने बालिका को अस्पताल में भेजने के साथ ही केस दर्ज कर आरोपी को जेल भिजवाया था।
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