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गोरखपुर: युवती को जलाकर मारने वालों को आजीवन कारावास, 11 साल पहले हुई थी घटना

Wed, 18 Aug 2021 07:27 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 18 Aug 2021 07:27 PM IST
सार

11 साल पहले सिकरीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी घटना, तीन लोगों पर दर्ज हुआ था केस, एक आरोपी को सुनवाई के दौरान कर दिया गया था दोष मुक्त।

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Life imprisonment for those who burnt girl in Gorakhpur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर जिले में ग्यारह साल पहले सिकरीगंज थाना क्षेत्र में एक युवती को जलाकर मार देने के मामले में अब जाकर कोर्ट का फैसला आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन में दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया गया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि सिकरीगंज थाना क्षेत्र के भटपुरवा निवासी विद्यानिवास शर्मा की पुत्री कुमारी सोनी 21 नवंबर 2010 को सुबह छह बजे नित्यक्रिया के लिए जा रही थी। रास्ते में राम सुभग शर्मा, धीरज उर्फ कमलेश व सोहन उर्फ साजन ने उसे रोक लिया।
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सोहन उर्फ साजन उनकी बेटी पर जबरन शादी का दबाव बनाने लगा। लड़की ने शोर मचाया तो आरोपित रामसुभग, धीरज उर्फ कमलेश व सोहन उर्फ साजन उसे मारने-पीटने लगे। हल्ला सुनकर वह भी पहुंचे, तब तक आरोपियों ने लड़की पर तेल डालकर जलाकर हत्या कर दी।
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इस मामले में सिकरीगंज पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने दो आरोपियों भटपुरवा निवासी रामसुभग शर्मा और एवं सहजनवा थाना क्षेत्र के पुंडा निवासी सोहन उर्फ साजन को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपया अर्थदंड दिया है।

अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा एक आरोपी धीरज उर्फ कमलेश को दोषमुक्त कर दिया।

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