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Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या में आजीवन कारावास, 2020 में जयवीर सिंह ने की थी घटना

Sat, 14 May 2022 11:16 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 14 May 2022 11:16 AM IST
सार

शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर लाश बरामद की गई। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

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Life imprisonment for Molesting and killing a minor in gorakhpur
court Order - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोरखपुर जिले के गगहा में नाबालिग से दुष्कर्म और फिर गला दबाकर हत्या करने के आरोपित जयवीर सिंह को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रोहित सिंह ने सजा के साथ ही उसे दो लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की रकम पीड़ित बच्ची के माता-पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।
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जानकारी के मुताबिक, कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामाध्यान एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 12 नवंबर 2020 की शाम चार बजे की है। सजा पाने वाले जयवीर, नाबालिग बच्ची को मछली मारने के बहाने ले गया था।
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वहां उससे दुष्कर्म किया फिर गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद लाश को छिपा दिया। बाद में पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर लाश बरामद की गई। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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