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Gorakhpur News: डकैती के फरार आरोपी पर विवेचक ने दर्ज कराया केस
Mon, 05 Dec 2022 12:23 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Mon, 05 Dec 2022 12:23 PM IST
सार
वर्ष 2015 में केस दर्ज होने के बाद से ही मुकदमे का एक आरोपी चौरीचौरा के टेलहनापार निवासी अमरनाथ उर्फ नाथे फरार है। उसके घर कुर्की का नोटिस भी चस्पा हो चुका है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। वह न तो कोर्ट में आ रहा है, न ही विवेचना में सहयोग कर रहा है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
गोरखपुर जिले के खोराबार पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे डकैती के आरोपी अमरनाथ उर्फ नाथे पर धारा 174 ए (कोर्ट में हाजिर न होना) के तहत केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई डकैती मामले के विवेचक दरोगा विवेक रंजन की तहरीर पर की गई है।
जानकारी के मुताबिक, गड़वार बलिया निवासी दरोगा व केस के विवेचक विवेक रंजन ने लिखा है कि वह खोराबार थाने में तैनात हैं। खोराबार थाने में वर्ष 2015 में दर्ज डकैती के मामले की विवेचना वह कर रहे है।
वर्ष 2015 में केस दर्ज होने के बाद से ही मुकदमे का एक आरोपी चौरीचौरा के टेलहनापार निवासी अमरनाथ उर्फ नाथे फरार है। उसके घर कुर्की का नोटिस भी चस्पा हो चुका है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। वह न तो कोर्ट में आ रहा है, न ही विवेचना में सहयोग कर रहा है। पुलिस ने तहरीर पर शनिवार की रात धारा 174 ए के तहत केस दर्ज किया है।
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यह होता है धारा 174 ए
धारा 174 ए लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ तब दर्ज की जाती है, जब वह कुर्की का नोटिस चस्पा होने के बावजूद हाजिर नहीं होता। इसमें आरोपी के पकड़े जाने पर तीन साल की सजा होती है।
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जानकारी के मुताबिक, गड़वार बलिया निवासी दरोगा व केस के विवेचक विवेक रंजन ने लिखा है कि वह खोराबार थाने में तैनात हैं। खोराबार थाने में वर्ष 2015 में दर्ज डकैती के मामले की विवेचना वह कर रहे है।
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वर्ष 2015 में केस दर्ज होने के बाद से ही मुकदमे का एक आरोपी चौरीचौरा के टेलहनापार निवासी अमरनाथ उर्फ नाथे फरार है। उसके घर कुर्की का नोटिस भी चस्पा हो चुका है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। वह न तो कोर्ट में आ रहा है, न ही विवेचना में सहयोग कर रहा है। पुलिस ने तहरीर पर शनिवार की रात धारा 174 ए के तहत केस दर्ज किया है।
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यह होता है धारा 174 ए
धारा 174 ए लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ तब दर्ज की जाती है, जब वह कुर्की का नोटिस चस्पा होने के बावजूद हाजिर नहीं होता। इसमें आरोपी के पकड़े जाने पर तीन साल की सजा होती है।