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गोरखपुर: तहसील परिसर में दम तोड़ने वाले साधु शरण की जमीन के मामले की जांच शुरू
Tue, 20 Jul 2021 10:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jul 2021 10:02 AM IST
सार
लेखपाल ने गांव जाकर साक्ष्य जुटाए, परिजनों ने खजनी थाने में दी तहरीर, केस दर्ज नहीं। एसडीएम बोले, एग्रीमेंट के रुपये नहीं मिले होंगे तो दिलाया जाएगा, जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अपनी जमीन की खतौनी ठीक कराने और कब्जा पाने की कोशिश के दौरान गत शनिवार को तहसील परिसर में ही दम तोड़ने वाले साधु शरण विश्वकर्मा के मामले में सोमवार से जांच शुरू हो गई। लेखपाल ने परिजनों से बात कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। जल्द ही रिपोर्ट उप जिलाधिकारी पवन कुमार को भेजी जाएगी। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा।
साधु शरण के पास 34 डिस्मिल जमीन थी। इसमें से 11 डिस्मिल जमीन वर्ष 2014 में बेच दी थी। साधु शरण ने कुछ और जमीन का सौदा एक कारोबारी से किया था। उससे एग्रीमेंट भी हुआ था। मृत बुजुर्ग की पोती ज्योति का आरोप है कि एग्रीमेंट के बाद कोई धनराशि नहीं दी गई है। अब प्रशासन इसी बिंदु पर जांच कर रहा है। यह भी देख रहा है कि कहीं जमीन पर जबरन कब्जा तो नहीं किया गया है। मामले में भू-माफिया का एंगल भी तलाशा जा रहा है। इसी मामले में लेखपालों की टीम लगाई गई है। एक-एक बिंदु की पड़ताल कराई जा रही है।
देर रात दर्ज हुआ मुकदमा
तहसील परिसर में दम तोड़ने वाले बुजुर्ग साधु शरण के परिजनों ने सोमवार को खजनी थाने में भू माफिया के खिलाफ तहरीर दी है। जिसके बाद देर रात पुलिस ने आरोपितों राम प्रताप सिंह निवासी कटघर, थाना खजनी और अयोध्या मद्धेशिया निवसी खुटभार, थाना खजनी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानेदार अजय कुमार मौर्या ने बताया तहरीर मिलने के बाद देर रात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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एसडीएम खजनी पवन कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। एग्रीमेंट में तय धनराशि यदि नहीं मिली होगी तो उसे दिलाया जाएगा। जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा। जल्द ही रिपोर्ट आएगी, फिर आगे की कार्रवाई होगी।
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साधु शरण के पास 34 डिस्मिल जमीन थी। इसमें से 11 डिस्मिल जमीन वर्ष 2014 में बेच दी थी। साधु शरण ने कुछ और जमीन का सौदा एक कारोबारी से किया था। उससे एग्रीमेंट भी हुआ था। मृत बुजुर्ग की पोती ज्योति का आरोप है कि एग्रीमेंट के बाद कोई धनराशि नहीं दी गई है। अब प्रशासन इसी बिंदु पर जांच कर रहा है। यह भी देख रहा है कि कहीं जमीन पर जबरन कब्जा तो नहीं किया गया है। मामले में भू-माफिया का एंगल भी तलाशा जा रहा है। इसी मामले में लेखपालों की टीम लगाई गई है। एक-एक बिंदु की पड़ताल कराई जा रही है।
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देर रात दर्ज हुआ मुकदमा
तहसील परिसर में दम तोड़ने वाले बुजुर्ग साधु शरण के परिजनों ने सोमवार को खजनी थाने में भू माफिया के खिलाफ तहरीर दी है। जिसके बाद देर रात पुलिस ने आरोपितों राम प्रताप सिंह निवासी कटघर, थाना खजनी और अयोध्या मद्धेशिया निवसी खुटभार, थाना खजनी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानेदार अजय कुमार मौर्या ने बताया तहरीर मिलने के बाद देर रात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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एसडीएम खजनी पवन कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। एग्रीमेंट में तय धनराशि यदि नहीं मिली होगी तो उसे दिलाया जाएगा। जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा। जल्द ही रिपोर्ट आएगी, फिर आगे की कार्रवाई होगी।