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मेरा पति नपुंसक है: महिला ने कहा- शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ, 20 माह में कभी साथ नहीं सोया

Wed, 24 Dec 2025 04:49 PM IST
रोहित सिंह अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: रोहित सिंह Updated Wed, 24 Dec 2025 04:49 PM IST
सार

गोला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अप्रैल 2024 को उन्होंने अपनी बहन की शादी खजनी थाना क्षेत्र के युवक से की थी। शादी में लाखों रुपये खर्च किए गए और सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। 

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In Gorakhpur, a woman accused her husband, saying that her husband is impotent.
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसका पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ होने के बावजूद दहेज में चार पहिया वाहन की मांग कर रहा है। मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। गोला पुलिस ने पति समेत पांच ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पीड़िता के भाई, गोला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अप्रैल 2024 को उन्होंने अपनी बहन की शादी खजनी थाना क्षेत्र के युवक से की थी। शादी में लाखों रुपये खर्च किए गए और सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ।
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आरोप है कि पति और ससुर के पशु चिकित्सक होने का हवाला देते हुए चार पहिया वाहन की अतिरिक्त मांग की जाने लगी। तहरीर में बताया गया है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही युवक का व्यवहार असामान्य हो गया। वह अक्सर रात में अलग कमरे या बाहर सो जाता था, जिससे उनकी बहन मानसिक तनाव में रहने लगी।
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बाद में पता चला कि उनकी बहन का पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आरोप है कि विरोध पर 25 नवंबर 2024 की सुबह बहन के ससुराल वालों ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मारपीट कर उनकी बहन को घर से बाहर निकाल दिया।


इस दौरान उसके सभी जेवर व अन्य सामान अपने पास रख लिए। तब से पीड़िता मायके में रह रही है।
थानाध्यक्ष राहुल शुक्ला ने बताया कि विवाहिता की तहरीर पर पति और ससुरालियों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

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