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गोरखपुर: खुले में शौच या पेशाब किया तो नगर निगम मौके पर ही वसूलेगा जुर्माना

Mon, 10 Oct 2022 05:02 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 10 Oct 2022 05:02 PM IST
सार

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसके बाद भी शहर के विभिन्न इलाकों में लोग खुले में शौच और पेशाब करने जाते हैं। ऐसे मामलों में अब नगर आयुक्त ने सख्ती का फैसला लिया है।

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If you defecate or urinate in open Municipal Corporation will collect fine on spot
गोरखपुर नगर निगम। - फोटो : amar ujala

विस्तार

गोरखपुर में खुले में शौच या पेशाब करते पकड़े गए तो नगर निगम मौके पर ही जुर्माना वसूल करेगा। इस कार्य में नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम के अलावा सफाई इंस्पेक्टरों की मदद ली जाएगी।

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स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसके बाद भी शहर के विभिन्न इलाकों में लोग खुले में शौच और पेशाब करने जाते हैं। ऐसे मामलों में अब नगर आयुक्त ने सख्ती का फैसला लिया है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि राजकीय गजट व अधिसूचना के नियमों के तहत मौके पर ही जुर्माना वसूलते एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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100 से 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
 नगर निगम कार्यकारिणी और बोर्ड से खुले में शौच या पेशाब करने तथा गंदगी फैलाने पर 100 से 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

 

  • खुले में शौच-पेशाब करने पर: 200 रुपये
  • आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर: 100 रुपये
  • फल, सब्जी बेचकर छिलके सड़क पर डालने पर: 200 रुपये
  • सैलूनों द्वारा गंदगी या बाल सड़क पर डालने पर: 200 रुपये
  • दुकानदार द्वारा खुले में कचरा डालने पर: 250 रुपये
  • रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर: 500 रुपये
  • दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने कूड़ेदान नहीं रखने पर: 500 रुपये
  • होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर: 1000 रुपये
  • आम रास्ते या मकान के सामने पालतू पशुओं द्वारा गंदगी फैलाने पर: 1000 रुपये
  • जूस-सब्जी एवं फ्रूट ठेला व्यवसायियों पर: 1000 रुपये
  • मीट मुर्गा के अपशिष्ट आम रास्तों पर डालने पर: 1500 रुपये
  • सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर, नाली अथवा सीवर में बहाने पर: 2000 रुपये
  • औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने पर: 2000 रुपये
  • शादी विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर: 5000 रुपये
  • प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना द्वारा गंदगी फैलाने पर: 2000 रुपये
  • खुले में या टेंट लगाकर मीट मांस पकाने और अंश सड़क पर फेंकने पर: 5000 रुपये
  • सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चारदीवारों और गेटों पर वाणिज्यिक पोस्टर लगाने पर: 2000 रुपये
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