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Gorakhpur News: माफिया सुधीर को दो साल की सजा, इस मामले में हुई कार्रवाई- जिले के टॉप 10 माफियाओं में है एक

Tue, 11 Jun 2024 10:45 AM IST
रोहित सिंह अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Published by: रोहित सिंह Updated Tue, 11 Jun 2024 10:45 AM IST
सार

माफिया सुधीर सिंह जमानत पर बाहर है, लिहाजा कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर अपील अवधि तक जमानत पर रिहा कर दिया है। गोरखपुर का यह दूसरा माफिया है जिसे अभियोजन और पुलिस  की पैरवी से कोर्ट ने सजा सुनाई है।

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Gorakhpur top mafia Sudhir Singh has been sentenced to two years in prison in a case of possession of arms
माफिया सुधीर सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

यूपी के 61 और जिले के टॉप-10 माफिया की सूची में शामिल सुधीर सिंह को कोर्ट ने सोमवार को दो साल की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गैर लाइसेंसी असलहा बरामद होने के जुर्म में सजा सुनाई। दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन करने में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सुधीर के ससुर को भी तीन महीने की सजा सुनाई है।

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माफिया सुधीर सिंह जमानत पर बाहर है, लिहाजा कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर अपील अवधि तक जमानत पर रिहा कर दिया है। गोरखपुर का यह दूसरा माफिया है जिसे अभियोजन और पुलिस  की पैरवी से कोर्ट ने सजा सुनाई है। इससे पहले माफिया राकेश यादव को सजा हुई थी।
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राकेश फिलहाल जेल में है। हाल ही में राजघाट में एक केस में सुलह कराने के मामले में सुधीर समेत कई अन्य पर धमकी देने का केस दर्ज किया गया था। इस मामले की अभी जांच चल रही थी, तभी कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में सजा सुना दी है।
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