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Gorakhpur News: हैदराबाद में युवक की मौत, खजनी थाने में दर्ज होगा केस
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खजनी इलाके के मजदूर की जनवरी में हैदराबाद में हुई थी मौत, परिजनों ने मजदूरी मांगने पर हत्या का लगाया आरोप
खजनी पुलिस ने लगा दिया था हैदराबाद में घटनास्थल होने की रिपोर्ट, कोर्ट ने दिया आदेश
गोरखपुर। खजनी के एक मजदूर की हैदराबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने खजनी पुलिस को जीरो नंबर पर केस दर्ज कर हैदराबाद स्थानांतरण करने को कहा। खजनी पुलिस ने पहले घटनास्थल हैदराबाद होने का हवाला देकर रिपोर्ट कोर्ट में भिजवा दिया। इसके बाद कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। परिजनों ने मजदूरी मांगने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है।
खजनी इलाके का रहने वाला नागेश्वर गौड़ (35) हैदराबाद में एक ठेकेदार के यहां रहकर मजदूरी करता था। 16 जनवरी 2025 की सुबह ठेकेदार ने नागेश्वर के पिता को फोन कर बताया कि उनके बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिजनों ने शव देखने के लिए वीडियो कॉल करने को कहा तो ठेकेदार भड़क गया और अंतिम संस्कार का दबाव बनाने लगा।
आरोप है कि अगले दिन 17 जनवरी को जब शव एंबुलेंस से गोरखपुर पहुंचा तो ठेकेदार और उसके साथियों ने परिजनों को शव से दूर रखा। संदेह हुआ तो परिजनों ने हंगामा किया। इसके बाद पहुंची पुलिस ने शव पर गहरे जख्म देख पोस्टमार्टम कराया। इसमें सिर की चोट से मौत की पुष्टि हुई। परिजनों ने थाने में जीरो नंबर पर केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस टालती रही और हैदराबाद के घटनास्थल से संबंधित थाने में केस दर्ज कराने के लिए कहा।
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इसके बाद परिजनों ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए प्रार्थना दिया। कोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा तो पुलिस ने घटनास्थल हैदराबाद होने की रिपोर्ट लगा दी। बुधवार को कोर्ट का आदेश खजनी थाने पहुंचा। इसमें जीरो नंबर पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
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खजनी पुलिस ने लगा दिया था हैदराबाद में घटनास्थल होने की रिपोर्ट, कोर्ट ने दिया आदेश
गोरखपुर। खजनी के एक मजदूर की हैदराबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने खजनी पुलिस को जीरो नंबर पर केस दर्ज कर हैदराबाद स्थानांतरण करने को कहा। खजनी पुलिस ने पहले घटनास्थल हैदराबाद होने का हवाला देकर रिपोर्ट कोर्ट में भिजवा दिया। इसके बाद कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। परिजनों ने मजदूरी मांगने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है।
खजनी इलाके का रहने वाला नागेश्वर गौड़ (35) हैदराबाद में एक ठेकेदार के यहां रहकर मजदूरी करता था। 16 जनवरी 2025 की सुबह ठेकेदार ने नागेश्वर के पिता को फोन कर बताया कि उनके बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिजनों ने शव देखने के लिए वीडियो कॉल करने को कहा तो ठेकेदार भड़क गया और अंतिम संस्कार का दबाव बनाने लगा।
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आरोप है कि अगले दिन 17 जनवरी को जब शव एंबुलेंस से गोरखपुर पहुंचा तो ठेकेदार और उसके साथियों ने परिजनों को शव से दूर रखा। संदेह हुआ तो परिजनों ने हंगामा किया। इसके बाद पहुंची पुलिस ने शव पर गहरे जख्म देख पोस्टमार्टम कराया। इसमें सिर की चोट से मौत की पुष्टि हुई। परिजनों ने थाने में जीरो नंबर पर केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस टालती रही और हैदराबाद के घटनास्थल से संबंधित थाने में केस दर्ज कराने के लिए कहा।
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इसके बाद परिजनों ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए प्रार्थना दिया। कोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा तो पुलिस ने घटनास्थल हैदराबाद होने की रिपोर्ट लगा दी। बुधवार को कोर्ट का आदेश खजनी थाने पहुंचा। इसमें जीरो नंबर पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।