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गोरखपुर न्यायालय का फैसला: शव में पत्थर बांध राप्ती नदी में छिपा दिया था...पति संग 3 को उम्रकैद

Sat, 29 Mar 2025 01:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Sat, 29 Mar 2025 01:21 AM IST
सार

एक दिसंबर 2014 की शाम को आरोपी दिलीप ने सती उर्फ जग्गा को बेल्ट से बुरी तरह मारा पीटा। अगले दिन दो दिसम्बर 2014 को आरोपी ने उसको पेय पदार्थ में कुछ मिलाकर पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने उसे मिलकर खटिया पर लाद कर सेमरा गांव के पास राप्तीनगर में पत्थर से बांधकर डुबा दिया।

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In Gorakhpur, Three people including husband sentenced to life imprisonment for murder of woman
कोर्ट ने सुनाई सजा - फोटो : ANI

विस्तार

 हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मिश्रौलिया निवासी जेठानी उर्मिला देवी, पति दिलीप गुप्ता व ससुर राजबली उर्फ भग्गन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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आरोप है कि आरोपियों ने हत्या के बाद शव सेमरा गांव के पास राप्तीनगर में पत्थर से बांधकर छिपा दिया था। गगहा के मजूरी खास निवासी वादी मदन गुप्ता ने अपनी बहन सती उर्फ जग्गा की शादी 15 साल पहले दिलीप गुप्ता से की थी। एक दिसंबर 2014 की शाम को आरोपी दिलीप ने सती उर्फ जग्गा को बेल्ट से बुरी तरह मारा पीटा।
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अगले दिन दो दिसम्बर 2014 को आरोपी ने उसको पेय पदार्थ में कुछ मिलाकर पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने उसे मिलकर खटिया पर लाद कर सेमरा गांव के पास राप्तीनगर में पत्थर से बांधकर डुबा दिया।

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