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Gorakhpur News: सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानिए क्या था मामला
Sat, 19 Oct 2024 04:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Oct 2024 04:35 PM IST
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सपा सांसद राम भुआल निषाद।
- फोटो : amar ujala
हत्या के प्रयास मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गोविंद मोहन ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के दवनाडीह निवासी सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बेलीपार के भौवापार निवासी रंजीत उर्फ पप्पू निषाद सात मई 2012 को दिन में 11 बजे अपनी गाड़ी से दीवानी कचहरी आए थे।
आरोप है कि कचहरी से वापस कुनराघाट जा रहे थे। दोपहर करीब 1:25 बजे वह छात्रसंघ चौराहे पर पहुंचे तो आरोपी रामभुआल निषाद अन्य साथियों के साथ दो बाइक से आए और जान मारने की नियत से पिस्टल से फायर करने लगा। वह गाड़ी से कूदकर जान बचाने के लिए पास के विशाल मेगा मार्ट में छिप गए। इस दौरान पीड़ित के वाहन चालक सुरेश पासवान के पेट में गोली लगी। दुकानदार के बेटेे रवि पासवान के कंधे में भी गोली लगी।
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आरोप है कि कचहरी से वापस कुनराघाट जा रहे थे। दोपहर करीब 1:25 बजे वह छात्रसंघ चौराहे पर पहुंचे तो आरोपी रामभुआल निषाद अन्य साथियों के साथ दो बाइक से आए और जान मारने की नियत से पिस्टल से फायर करने लगा। वह गाड़ी से कूदकर जान बचाने के लिए पास के विशाल मेगा मार्ट में छिप गए। इस दौरान पीड़ित के वाहन चालक सुरेश पासवान के पेट में गोली लगी। दुकानदार के बेटेे रवि पासवान के कंधे में भी गोली लगी।
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