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Gorakhpur News: हत्या कर लाश छिपाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा

Tue, 28 May 2024 06:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 28 May 2024 06:42 AM IST
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Gorakhpur News: Life imprisonment for murder and hiding dead body
गोरखपुर। हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने गोला क्षेत्र के ढखवार चक पटौहा निवासी अभियुक्त राजेश कुमार को आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष का कोर्ट में कहना था कि वादी राम कैलाश बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मरचीपार बुजुर्ग का निवासी है। उसकी लड़की सविता डान बास्को पब्लिक स्कूल समयथान भीटी में पढ़ाती थी। 21 फरवरी 2011 की दोपहर करीब 2:30 बजे वादी की लड़की स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर नहीं आई। जिसके आधार पर वादी ने अपहरण का केस दर्ज कराया।
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उसकी लाश अगले दिन 22 फरवरी 2011 को ग्राम महोलिया पोयल सड़क के दक्षिण मिली। जिसकी सूचना वादी ने पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 302, 201 बढ़ा दी। दौरान विवेचना अभियुक्त राजेश कुमार का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्त सविता का पति है और शादी के बाद विदाई नहीं हुई है।
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पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसकी जमा तलाशी में उसके पास से वादी की लड़की का पर्स, मोबाइल और सिम बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह 21 फरवरी 2011 को वादी की लड़की को मोटर साइकिल पर बैठाकर मुक्तिपथ बड़हलगंज ले गया। वापस आते वक्त अंधेरा होने पर वह लड़की को महोलिया पोयल ले गया जहां उसकी गला कसकर हत्या कर दी।
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