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Gorakhpur News: बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर देना पड़ेगा जुर्माना

Mon, 19 Aug 2024 06:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 19 Aug 2024 06:31 AM IST
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Gorakhpur News: Fine will have to be paid for placing advertisements without permission
गोरखपुर। शहर में बिना अनुमति विज्ञापन बोर्ड लगाने पर अब जुर्माना देना पड़ेगा। नगर निगम ने विज्ञापन नियमावली 2020 का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्णय लिया है। इस क्रम में गोरखपुर चैरिटेबल बल्ड बैंक एंड कम्पोनेंट सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 7.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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निगम प्रशासन की अनुमति के बिना शहर के डिवाइडरों और बिजली के पोल आदि पर मनमाने ढंग से विज्ञापन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने विज्ञापन नियमावली 2020 का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत कर्मचारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर चैरिटेबल बल्ड बैंक एंड कम्पोनेंट सेंटर का विज्ञापन बोर्ड लगाते हुए कुछ लोगों को अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने पकड़ा। उन्होंने ई-रिक्शा पर लदे 72 विज्ञापन बोर्ड अपने कब्जे में लिया। 600 रुपये प्रतिदिन की दर से सभी विज्ञापन बोर्ड का 42,000 रुपये के अनुसार एक से 17 अगस्त तक की अवधि का 7.14 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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